शहर में पटाखा दुकानों का औचक निरीक्षण, नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई


दीपोत्सव के नजदीक आते ही शहर में पटाखा बाजारों का निरीक्षण तेज हो गया है। एसडीएम और सीएसपी ने बाजार में सुरक्षा मानकों की जांच की और दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए। पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंसशुदा दुकानों पर अग्निशामक यंत्र और पानी के ड्रम अनिवार्य किए गए हैं। बच्चों के बिना पटाखे न देने और 100 मीटर के भीतर आतिशबाजी पर प्रतिबंध जैसे दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।


आशीष यादव आशीष यादव
धार Published On :

शहर में दीपोत्सव का त्योहार नजदीक आने के साथ ही पुलिस और प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क हो गए हैं। इसी के तहत एसडीएम रोशनी पाटीदार और सीएसपी रविंद्र वास्कले ने शहर में पैदल घूमकर पटाखा बाजार में दुकानों का निरीक्षण किया।

अधिकारियों ने दुकानों में सुरक्षा के उपायों और विस्फोटक पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की, साथ ही आग बुझाने के यंत्र रखने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि बच्चों के साथ एक वयस्क व्यक्ति हो तभी पटाखे दिए जाएं। निरीक्षण के दौरान दुकानों में पाई गई सुरक्षा और अन्य कमियों को दूर करने के निर्देश भी दिए गए।

 

शहर में पटाखा बाजार की स्थिति:

शहर के रोटरी क्लब मैदान में पटाखा बाजार का आयोजन किया जा रहा है, जहां विक्रेताओं ने अपनी अस्थाई दुकानें स्थापित की हैं। पटाखा बाजार में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग पटाखे खरीदने आ रहे हैं। हालांकि बाजार पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन ने इस बार विशेष सावधानी बरतते हुए सख्त नियम लागू किए हैं। एसडीएम रोशनी पाटीदार, सीएसपी रविंद्र वास्कले और अन्य अधिकारियों ने सोमवार को पटाखा बाजार में पहुंचकर सभी नियमों के पालन की सख्ती से जांच की। प्रशासन ने यह भी घोषणा की है कि बाजार पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।

 

अस्थाई लाइसेंस और सुरक्षा नियम:

एसडीएम रोशनी पाटीदार ने बताया कि सभी पटाखा विक्रेताओं को अस्थाई लाइसेंस जारी किए गए हैं। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों को समझाइश दी कि किसी भी प्रकार का अमानक विस्फोटक पदार्थ शहर के भीतर न बेचें। इसके अतिरिक्त, दुकानों के आसपास की सफाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। दीपोत्सव के नजदीक आते ही पटाखों की बिक्री के लिए दुकानदारों ने तैयारी शुरू कर दी है, वहीं प्रशासन ने जनता की सुरक्षा के लिए सख्त नियम लागू किए हैं।

 

100 मीटर के भीतर आतिशबाजी पर प्रतिबंध:

निरीक्षण के दौरान सीएसपी रविंद्र वास्कले ने विक्रेताओं से कहा कि बच्चों के साथ कोई वयस्क न हो तो उन्हें पटाखे न दें। दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही की स्थिति में उन्हें जिम्मेदार माना जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि दुकानों पर तेल के लैंप, गैस लैंप और खुली बिजली की बत्तियों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके अलावा, किसी भी दुकान के 100 मीटर के भीतर आतिशबाजी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

 

अग्निशामक यंत्र हैं जरूरी…

थाना प्रभारी समीर पाटीदार ने बताया कि हर पटाखा दुकान में कम से कम 5 किलोग्राम क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र रखना अनिवार्य है। साथ ही, दुकान के सामने 200 लीटर क्षमता वाले पानी के ड्रम और बाल्टियां भी हमेशा तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, दुकान के सामने वाहन पार्किंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है ताकि आपात स्थिति में अग्निशमन वाहन और एम्बुलेंस की आवाजाही में बाधा न आए। निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी सुनील शर्मा और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने सुनिश्चित किया कि सभी सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन हो।

इस निरीक्षण का उद्देश्य दीपोत्सव के दौरान जनसुरक्षा और अग्निकांड की संभावनाओं को नियंत्रित करना है, ताकि त्योहार का जश्न सुरक्षित रूप से मनाया जा सके।

 



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