जमीन घोटालाः जमानत याचिका पर नहीं हो सकी सुनवाई, फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस


विंटर वेकेशन होने से पुलिस अधिकारियों को मामले से जुड़ी न्यायालयीन कार्रवाई के दौरान उपस्थित रहने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में पुलिस के लिए विंटर वेकेशन के 8 दिन फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे।


आशीष यादव आशीष यादव
धार Published On :
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धार। हाईकोर्ट इंदौर में जमीन की हेरा-फेरी के मामले में तीन आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई। दोपहर तक कोर्ट चलने तक आरोपियों की जमानत अर्जी की सुनवाई का नंबर नहीं आ पाया था।

23 दिसंबर से विंटर वेकेशन प्रारंभ हो गए हैं। इस दौरान स्पेशल मेंशन होने पर ही जमानत अर्जी पर सुनवाई हो पाएगी, जिसकी संभावना कम नजर आ रही है। चार जनवरी 2022 से हाईकोर्ट में काम दोबारा से नियमित रूप से शुरू होंगे। इसके बाद ही जमानत अर्जियों पर सुनवाई शुरू की जाएगी।

बुधवार को जज अनिल वर्मा की कोर्ट में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी सुनवाई के लिए 120 नंबर पर सूचीबद्ध थी। कोर्ट चलने तक आरोपियों के आवेदन का नंबर नहीं आ पाया।

जमानत आवेदन पर लगी आपत्ति –

मामले में बुधवार को 3 आरोपियों के आवेदन ही कोर्ट के सामने सूचीबद्ध थे। इसमें 4 मुख्य आरोपी में शामिल विवेक तिवारी की जमानत याचिका में आपत्ति लगी हुई है। आपत्तिकर्ता मामले का शिकायतकर्ता भी शुरू में था।

आपत्ति को लेकर कई बिंदुओं की ओर ध्यानाकर्षण करवाया जा रहा है। इधर जनकल्याण हितार्थ दान में दी गई भूमि की अफरा-तफरी मामले में अभी भी एक दर्जन से अधिक आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर हैं।

इनमें मुख्य आरोपियों में शामिल सुधीर शांतिलाल भी फरार है। विंटर वेकेशन होने से पुलिस अधिकारियों को मामले से जुड़ी न्यायालयीन कार्रवाई के दौरान उपस्थित रहने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में पुलिस के लिए विंटर वेकेशन के 8 दिन फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे।



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