नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को एक आदेश जारी करते हुए राष्ट्रीय पार्टियों की घोषणा की। इस दौरान निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी (आप) को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया।
हालांकि, आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है।
देश में अब 6 राष्ट्रीय दल –
केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दिए जाने के पश्चात अब देश में कुल 6 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। इनमें…
1. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)
2. कांग्रेस
3. बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी)
4. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)
5. नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP)
6. आम आदमी पार्टी (AAP)
वहीं NCP, तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा मणिपुर की PDA, पुडुचेरी की PMK, उत्तर प्रदेश की RLD, आंध्र प्रदेश की BRS, पश्चिम बंगाल की RSP और मिजोरम की MPC से राज्य दलों का दर्जा वापस ले लिया गया है।
गुजरात में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् आम आदमी पार्टी चार राज्यों दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी बन गई है। आयोग ने कहा, पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने लिए पात्रता शर्तों को पूरा किया है।
कैसे मिलता है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा –
किसी भी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए तीन में से कोई एक शर्त पूरी करनी होती है। पहली शर्त ये कि उस पार्टी को कम से कम चार राज्यों के लोकसभा या विधानसभा चुनावों में कम से कम छह प्रतिशत वोट हासिल करना चाहिए।
यह शर्त पूरी न करे तो लोकसभा की कुल सीटों की दो प्रतिशत सीटें यानि 11 सीटें तीन राज्यों में हासिल करे। यह शर्त भी पूरी न हो तो कम से कम चार राज्यों में उस पार्टी को क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो।
इसमें कई सारी सुविधाएं भी मिलती हैं –
इसमें कई सारी सुविधाएं भी मिलती हैं जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन्हें पार्टी दफ्तर बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से जमीन या आवास उपलब्ध कराया जाता है।
दूसरी चुनाव के समय 40 स्टार प्रचारक पार्टी के लिए प्रचार कर सकते हैं जबकि क्षेत्रीय दलों के लिए केवल 20 प्रचारकों को अनुमति रहती है।
इसके अलावा क्षेत्रीय दलों का चुनाव चिन्ह दूसरे राज्यों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है जबकि राष्ट्रीय दलों के मामले में चुनाव चिन्ह संरक्षित होता है।
इसके अलावा नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवारों के प्रस्तावकों की संख्या बढ़ सकती है। राष्ट्रीय मीडिया पर फ्री एयरटाइम भी मिल जाता है।
देश में तीन तरह की पार्टियां –
देश में फिलहाल तीन तरह की पार्टियां हैं। राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय पार्टियां। चार अप्रैल 2023 से पहले भारत में सात राष्ट्रीय पार्टियां थीं, जबकि राज्य स्तरीय दल 35 और क्षेत्रीय दलों की संख्या करीब साढ़े तीन सौ थी।
TMC, भाकपा और राकांपा ने खोया राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा –
आयोग ने मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में AITC की राज्य पार्टी का दर्जा वापस ले लिया। इसके साथ-साथ निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य पार्टी का दर्जा भी वापस ले लिया। आयोग ने गोवा, मणिपुर और मेघालय में राकांपा को राज्य पार्टी का दर्जा भी वापस ले लिया है।
इन दलों ने खोया राज्य पार्टी का दर्जा –
वहीं राष्ट्रीय लोकदल की राज्य पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। पुडुचेरी में पट्टाली मक्कल काची, पश्चिम बंगाल में रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, मणिपुर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक एलायंस और मिजोरम में मिजोरम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की राज्य पार्टी की मान्यता भी वापस ले ली गई है।
इन पार्टियों को मिला राज्य पार्टी का दर्जा –
वहीं आयोग ने त्रिपुरा में राज्य पार्टी के रूप में टिपरा मोथा पार्टी को मान्यता प्रदान की है। मेघालय में वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता मिली।
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को भी नागालैंड में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिली। भारत राष्ट्र समिति, जिसे पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम से जाना जाता था, को आंध्र प्रदेश में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी गई है।
उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह कर्नाटक हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को 13 अप्रैल तक आप की राष्ट्रीय पार्टी की स्थिति के बारे में उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया था।
कैसे मिलता है राज्य पार्टी का दर्जा –
निर्वाचन आयोग ने पार्टियों को राज्य दलों के रूप में मान्यता देने के मानदंडों को भी उदार बनाया है। एक पंजीकृत पार्टी को राज्य पार्टी के रूप में मान्यता के लिए निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक को पूरा करना होगा…
(1) राज्य स्तरीय दल की मान्यता के लिए किसी पंजीकृत पार्टी को विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतदान में से कम से कम छह फीसदी वोट और कम से कम दो सीटें जीतना जरूरी है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में पार्टी को यदि छह फीसदी वोट और एक सीट मिले तब भी वह राज्यस्तरीय दल बन सकती है।
(2) विधानसभा में कम से कम तीन फीसदी सीटें या कम से कम तीन सीटें, जो भी अधिक हो, जीते तो उसे राज्यस्तरीय दल की मान्यता मिल सकती है। यदि किसी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में पार्टी को कोई सीट न मिले लेकिन वोट प्रतिशत 8 फीसदी या अधिक हो तब भी वह राज्य स्तरीय दल हो सकती है।