बिना साइन वाले विड्रॉल फॉर्म पर कर दी राशि भुगतान, आरोपी शाखा प्रबंधक निलंबित


आरोपी प्रभारी शाखा प्रबंधक संजय शुक्ला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उन्हें मुख्यालय बैंक शाखा बगडी में अटैच कर दिया गया है।


DeshGaon
धार Published On :
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धार। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक धार की मंडी प्रांगण शाखा में दिनांक 19 अप्रैल 2022 को खाताधारक बापु सिंह पिता घिसाजी के बचत खाते से 14 लाख 90 हजार रुपये का भुगतान उसके पोते को विड्रॉल फॉर्म पर बिना खाताधारक के हस्ताक्षर के शाखा प्रबंधक संजय शुक्ला द्वारा कर दिया गया।

इस संबंध में कई समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए तो इसका संज्ञान लेते हुए बैंक महाप्रबंधक पीएस धनवाल ने नागदा शाखा प्रबंधक को मामले की जांच सौंपी और इसकी गहनता से जांच करवाई।

इस जांच में पाया गया कि बैंक के मंडी प्रांगण शाखा के प्रभारी शाखा प्रबंधक संजय शुक्ला के द्वारा विड्रॉल फॉर्म के माध्यम से अन्य व्यक्ति जो कि खाताधारक का पोता है, को बैंक मे दर्ज नमूना हस्ताक्षर के स्थान पर अंगूठा निशानी लगे विड्रॉल फॉर्म पर ही भुगतान कर दिया गया था।

बैंक महाप्रबंधक पीएस धनवाल ने कहा है कि ऐसा करना बैंकिंग के स्थापित सिद्धांतों की घोर अवहेलना करना है क्योंकि उपरोक्त बचत खाते में चेकबुक जारी कि गई थी। बैंकिंग के नियम अनुसार चेकबुक जारी किये गये खाते में विड्रॉल फॉर्म के आधार पर राशि का भुगतान अनुमत नहीं किया जाता है।

लेकिन, प्रभारी शाखा प्रबंधक के द्वारा उपरोक्त नियमों की घोर अवहेलना कर विड्रॉल फॉर्म पर न केवल राशि का भुगतान किया गया बल्कि विड्रॉल फॉर्म पर अन्य व्यक्ति को ही भुगतान कर दिया गया है।

इस गलत कृत्य को छुपाने हेतु बैंक खाते में दर्ज नमूना हस्ताक्षर को अंगूठा निसानी लगे आवेदन-पत्र के आधार पर भूतलच्छि कार्यवाही कारित कर निरस्त करने का कपटपूर्ण कार्य किया गया।

बैंक महाप्रबंधक धनवाल ने बताया कि प्रभारी शाखा प्रबंधक संजय शुक्ला का ऐसा करना आपराधिक श्रेणी का प्रतीत होता है और इसलिए उनके खिलाफ पुलिस में भी मामला दर्ज करवाया जा रहा है।

इस दौरान आरोपी प्रभारी शाखा प्रबंधक संजय शुक्ला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उन्हें मुख्यालय बैंक शाखा बगडी में अटैच कर दिया गया है।



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