धार/सरदारपुर। तीन युवकों द्वारा ग्राम पसावदा निवासी युवती को जबरन चाकू की नोंक पर बाइक पर बैठाकर राजगढ़ के एक होटल में ले जाकर दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देने का मामला प्रकाश में आया है।
पीड़िता के मुताबिक 18 जनवरी मंगलवार रात नौ बजे के करीब पीड़ित युवती गांव की किराना दुकान पर किराने का सामान लेने जा रही थी तब आरोपी बाइक लेकर युवती के पास पहुंचे।
बाइक को गौरव चौहान (34 वर्ष) निवासी सरदारपुर चला रहा था। गौरव के दो दोस्त राहुल (20 वर्ष) पिता कालूसिंह खराड़ी, निवासी सर्किट हाउस रोड सरदारपुर तथा बलराम पिता हरिराम खराड़ी निवासी बिछिया ने बाइक से उतर कर युवती को चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए जबरन बाइक पर बिठा लिया।
दोनों युवक राहुल और बलराम दो किलोमीटर दूर सरदारपुर स्थित बदनावर फाटे पर उतर गए और वहीं गौरव युवती को राजगढ़ स्थित होटल वाली के कमरा नंबर 103 मे लेकर पहुंचा जहां रात में उक्त युवती के साथ आरोपी गौरव द्वारा तीन बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया।
बुधवार को आरोपी गौरव दोपहिया वाहन क्रमांक एमपी11एमएल3346 पर बिठाकर सरदारपुर अस्पताल में फरियादी पीड़िता को छोड़कर भाग गया।
उक्त घटना की सूचना पीड़िता द्वारा सरदारपुर थाने पर दी गई जिसमें आरोपियों के विरुद्ध 366 376 (2) (एन) 506 34 भादवी एवं 3(2) (वी) 3 (1)(डब्लू )(आई) एससी/ एसटी एक्ट के तहत आरोपी गौरव पिता भारत सिंह चौहान एवं अन्य दो साथियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना एसडीओपी रामसिंह मेडा को सौंपी गई।
विवेचना के दौरान आरोपी गौरव चौहान को गिरफ्तार किया गया तथा उक्त घटना में सहयोग देने के मामले में अन्य दो साथियों में से राहुल खराड़ी को गुरुवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया जबकि एक अन्य आरोपी बलराम फरार बताया जा रहा है।
युवती की निशानदेही पर पुलिस वाली रेस्टोरेंट (राजगढ़) के कमरा नंबर 103 पहुंची एवं तलाशी ली, जिसमें आरोपी गौरव द्वारा पहने गए मोजे उक्त कमरे से जब्त किए गए।
मामले में जांच के दौरान होटल का रजिस्टर चेक किया गया जिसमें गौरव के होटल में रुकने की एंट्री ही नहीं पाई गई जिसके चलते उक्त घटना में आरोपी को संरक्षण देने के मामले में होटल संचालक नवीन पिता हिम्मत वरफा उम्र 22 साल निवासी कुक्षी नाका राजगढ़ के विरुद्ध भी धारा 202 212 के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त दो पहिया वाहन होटल का रजिस्टर पुलिस द्वारा जब्त किया गया।
होटल की दूसरी ब्रांच से भी मिले संदिग्ध युवक-युवतियां –
मामले में विवेचना के दौरान एसडीएम बीएस कलेश व एसडीओपी रामसिंह मेडा द्वारा वाली होटल की दूसरी ब्रांच गुरु कृपा होटल पर भी दबिश दी गई जहां पर अवैध शराब मिली।
इस मामले में राजगढ़ थाने पर 34(1) आबकारी एक्ट के तहत होटल संचालक हिम्मत (34 वर्ष) पिता नेमचंद सीरवी निवासी कुक्षी नाका राजगढ़ के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया।
दबिश के दौरान मुंबई की एक संदिग्ध मुस्लिम युवती एवं एक युवक रकसिंह (35 साल) पिता तोलिया निवासी धमोइ तथा उनके साथ अन्य संदिग्ध युवती मिली जो स्वयं को पति-पत्नी बता रहे थे, जिन्हें विवेचना हैतू थाना प्रभारी राजगढ़ को सौंपा गया।
संपूर्ण कार्रवाई में एसडीओपी कार्यालय की टीम के आरक्षक बदीया वसुनिया, मुकेश बारिया, संदीप बिलवाल, देवेंद्र पवार, दुर्गेश पाटीदार का सराहनीय सहयोग रहा। उक्त जानकारी शुक्रवार को एसडीओपी रामसिंह मेडा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को दी गई।