कम उम्र युवाओं को नशा परोस रहे थे बार और पब, कलेक्टर मनीष सिंह ने स्थगित किए लाईसेंस


इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह इन दिनो प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंन इंदौर के बार और पब में जांच करवाई और पाया कि यहां छोटी उम्र के युवाओं को नशा परोसा जा रहा है। इसके बाद कलेक्टर ने इनके लाइसेंस स्थगित कर दिए हैं।


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इन्दौर Published On :

इंदौर। शहर के युवाओं को नशा परोसने वाली महिला के पकड़े जाने के बाद से प्रशासन नशे के कारोबार पर सख़्त नज़र आ रहा है। अब कलेक्टर मनीष सिंह ने इंदौर के छह बार एवं पब के लाइसेंस स्थगित कर दिए हैं। बताया जाता है कि यहां इन सभी बार में 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नशा परोसा जाता था। यहां जांच के दौरान इतनी उम्र के युवा नशे में पाए गए थे।

कलेक्टर मनीष सिंह ने स्पष्ट लहजे़ में कहा है कि युवा पीढ़ी को नशे की लत लगाने की इजाज़त इंदौर में नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह हमारी पीढ़ी को बिगाड़ने की हरकत है, जिसे माफ़ नहीं किया जाएगा। कलेक्टर ने इन पब और बार के लाइसेंस आगामी 31 दिसम्बर 2020 तक के लिए स्थगित कर दिए हैं। जिनके लायसेंस स्थगित किए गए हैं, उनमें विडोरा पलासिया, पिचर्स सी-21 मॉल के सामने, ड्रिंक्स एक्सचेंज सी-21 मॉल के सामने, टीडीएस मल्हार मॉल, कायरो भंवरकुआं और सोशा भमोरी विजय नगर शामिल हैं ।

कलेक्टर मनीष सिंह ने आबकारी अमले को आज तलब किया और इन सभी पब और बार को सील करने के लिए मौक़े पर रवाना किया है। जारी नोटिस में कहा गया है कि उनके द्वारा की गई अनियमितता मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 31(1)(ख) का उल्लंघन होकर वर्ष 2020-21 हेतु जारी अनुज्ञप्ति/संचालन आदेश रद्द या निलंबन के दायित्वाधीन है।

नोटिस में कहा गया है कि  मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत अनुज्ञप्ति/संचालन हेतु अनुमति के निलंबन अवधि के लिये वे कोई भी प्रतिकर पाने या उसके संबंध में चुकाई गई किसी भी फ़ीस या किये गये निक्षेप के प्रतिदाय के हकदार नहीं होंगे। भविष्य में उनके अनुज्ञप्त परिसर में अनियमितता पाये जाने की स्थिति में उनके पक्ष में जारी अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण के योग्य होगी।



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