CG सीएम का ऐलान – 1 अप्रैल से बेरोजगार युवाओं के बैंक खाते में सीधे आएंगे 2500 रुपये


प्रदेश में 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू हो रही है। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को हर माह 2500 रुपये का भुगतान सीधे उनके अकाउंट में किया जाएगा।


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छत्तीसगढ़ Published On :
Unemployment Allowance in CG

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए ऐलान किया है कि अप्रैल माह में किसी भी दिन किए गए आवेदन पर भत्ता 1 अप्रैल से ही मिलेगा।

सीएम बघेल ने ट्वीट कर यह जानकारी प्रदेश के युवाओं को दी है। सीएम ने लिखा कि हमारा हाथ, युवाओं के साथ है।

बता दें कि प्रदेश में 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू हो रही है। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को हर माह 2500 रुपये का भुगतान सीधे उनके अकाउंट में किया जाएगा।

इसके अलावा बेरोजगारों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दी जाएगी और साथ ही उन्हें रोजगार देने में सरकार मदद करेगी। बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आवेदक के पूरे परिवार की आय सालाना ढाई लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को सरकार ढाई हजार रुपये प्रतिमाह सीधे उनके खाते में ट्रांसफर करेगी। आवेदन करते समय आवेदक को अपने बैंक खाता नंबर, IFSC कोड की सही जानकारी देनी होगी।

अगर बैंक खाता में किसी तरह की गलती होती है तो उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। योजना का फायदा पात्र आवेदक को पहले एक साल के लिए मिलेगा। अगर इस एक साल की अवधि में भी आवेदक को रोजगार नहीं मिलता तब ऐसी स्थिति में यह अवधि दो साल तक के लिए की जा सकती है।

ये युवा होंगे बेरोजगारी भत्ते पाने के हकदार –

  1. बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है।
  2. योजना के लिए आवेदक की उम्र 1 अप्रैल को 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए।
  3. आवेदक को कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है।
  4. रोजगार कार्यालय में पंजीयन 2 साल पुराना होना जरूरी है।
  5. आवेदक की खुद की आय का कोई स्रोत ना हो।
  6. आय प्रमाण-पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 साल के भीतर ही बना हो।

 

ये युवा नहीं होंगे बेरोजगारी भत्ते के हकदार –

  • बेरोजगारी भत्ता योजना में परिवार के एक से ज्यादा सदस्य यदि पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं तो परिवार के केवल एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता मिल सकेगा।
  • ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भत्ता उस सदस्य को ही स्वीकृत किया जाएगा जिसकी उम्र ज्यादा हो।
  • उम्र समान होने की स्थिति में रोजगार कार्यालय में पहले पंजीयन कराने वाले युवा को पात्र माना जाएगा।
  • उम्र और रोजगार पंजीयन की तारीख समान होने पर उस सदस्य को भत्ता मिलेगा जिसकी शैक्षणिक योग्यता ज्यादा हो।
  • आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी संस्था या निकाय में चतुर्थ श्रेणी या फिर ग्रुप डी को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी में नौकरी ना करता हो।
  • आवेदक को स्वरोजगार या सरकारी या फिर किसी निजी क्षेत्र में नौकरी का ऑफर दिया जाता है, लेकिन आवेदक यह ऑफर स्वीकार नहीं करता तो उसे भी योजना के लिए अपात्र माना जाएगा।
  • पूर्व और वर्तमान मंत्रियों सांसद या राज्य विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे।
  • नगर निगम के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य भी बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र माने जाएंगे।
  • ऐसे पेंशनभोगी जो 10 हजार या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं। उनके परिवार के सदस्य को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा।
  • इनकम टैक्स भरने वाले परिवार के सदस्य डॉक्टर, इंजीनियर,वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र माने जाएंगे।



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