भोपाल कलेक्टर ने कहा बस दो घंटे, गृहमंत्री ने कहा- खूब पटाखे जलाओ!


भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने गुरुवार को  आदेश जारी कर कहा था  कि दिवाली पर सिर्फ 2 घंटे (रात 8-10 बजे तक) पटाखे चलाने की इजाजत होगी। कलेक्टर ने धारा 144 के तहत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया था। इसमें एनजीटी के 9 नवंबर के आदेश का हवाला दिया गया था।


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हवा-पानी Updated On :

भोपाल। कलेक्टर द्वारा पटाखे जलाने के लिए तय समय सीमा को राज्य के गृहमंत्री ने पलट दिया है। दूषित पर्यावरण और कई राज्यों में पटाखों में पूर्व प्रतिबन्ध को देखते हुए भोपाल के कलेक्टर द्वारा इस बार दीपावली और उसके बाद क्रिसमस और नये साल में पटाखे जलाने की समय सीमा तय किये जाने के बाद राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा-खूब पटाखे जलाओ, कोई समय सीमा नहीं। 

भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने गुरुवार को  आदेश जारी कर कहा था  कि दिवाली पर सिर्फ 2 घंटे (रात 8-10 बजे तक) पटाखे चलाने की इजाजत होगी। कलेक्टर ने धारा 144 के तहत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया था। इसमें एनजीटी के 9 नवंबर के आदेश का हवाला दिया गया था। एनजीटी ने कहा था कि दिल्ली-एनसीआर समेत देश के खराब हवा वाले शहरों में 9 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखों पर रोक रहेगी।

लेकिन गृह मंत्री ने शुक्रवार को कहा, “खूब पटाखे चलाओ, कोई समय तय नहीं है। दिवाली खूब जोश से मनाएं, बस कोविड-19 की गाइडलाइंस का ध्यान रखें।”

 



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