कोरोना से मौत के बाद अब परिजनों को पचास हजार का मुआवजा


सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक कोरोना से अब तक प्रदेश में 10,526 मौतें हो चुकी हैं।


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उनकी बात Updated On :

भोपाल।  मध्यप्रदेश में अब कोरोना से मृत लोगों के परिजनों को पचास हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।

इसे लेकर शासन स्तर से जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिये गए हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक कोरोना से अब तक प्रदेश में 10,526 मौतें हो चुकी हैं। इसके तहत कोरोना से मौत पर मृतक के परिजन को 50 हजार रुपए का मुआवजा (अनुग्रह राशि) दिया जाएगा ।

पिछले महीने अक्टूबर में ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कहा था कि राज्य उन लोगों को मुआवजा देने से इंकार नहीं कर सकते जिनके मृत्युप्रमाण पत्र पर मौत का कारण नहीं लिखा है।  इसके बाद से राज्यों के द्वारा मुआवजा देने से बचने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं।

हालांकि राज्य सरकार उतने ही लोगों के परिजनों को मुआवजा देगी जिनकी मौत सरकारी रिकार्ड में दर्ज है और यह तथ्य भी आम है कि कोरोना से हुई मौतों की संख्या देश के लगभग सभी राज्यों में वहां की सरकार के द्वारा जारी किये आंकड़ों से कहीं अधिक है।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिये गए निर्देशों के मुताबिक कोरोना से मृत लोगों के परिजनों को सभी जरूरी दस्तावेज प्रमाणित करने के अधिकार कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी को दिए गए हैं। यह कमेटी 30 दिन में निर्णय करेगी। नए नियम 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे।

इस मुआवजे के लिए बनाए गए नियमों के मुताबिक  मृतक के परिजन को मुआवजे के लिए डेथ सर्टिफिकेट पेश करना होगा। राज्य सरकार यह पैसे स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (SDRF) से देगी।

इसके साथ ही हर जिले में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पैसों का वितरण करेगी। इस मुआवजे के दावेदारों को संबंधित अथॉरिटी के सामने सभी दस्तावेज और डेथ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन होगा और फिर तीस दिनों के अंदर मुआवजे की राशि जारी की जाएगी।



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