अप्राकृतिक यौन संबंध के मामले में पति को क्लीन चिट, कोर्ट ने दिया कांग्रेस नेता उमंग सिंघार के मामले का हवाला


ग्वालियर कोर्ट ने अप्राकृतिक यौन संबंध के मामले में पति को क्लीन चिट दी। कांग्रेस नेता उमंग सिंघार के मामले का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि पति-पत्नी के बीच ऐसे संबंध अपराध नहीं हैं। जानें पूरा फैसला।


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बड़ी बात Updated On :

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक विशेष अदालत ने अपने एक फैसले में कहा है कि पति द्वारा पत्नी के साथ धारा 377 के तहत परिभाषित अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना अपराध की श्रेणी में नहीं आता। विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार ने इस मामले में आरोपी पति पवन मौर्य को क्लीनचिट दी है। हालांकि, दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और मारपीट से संबंधित अन्य धाराओं में मामला अभी विचाराधीन है।

ग्वालियर निवासी पवन मौर्य का विवाह 30 नवंबर 2020 को हुआ था। पत्नी ने 25 फरवरी 2024 को महिला थाना पड़ाव में पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। आरोप था कि पति शराब पीकर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है। साथ ही, दहेज की मांग पूरी न होने पर मारपीट करता है।

पत्नी की शिकायत पर पवन मौर्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 377, दहेज प्रताड़ना अधिनियम, घरेलू हिंसा और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

 

कोर्ट का फैसला

अदालत ने धारा 377 के तहत लगे आरोप को खारिज करते हुए कहा कि पति और पत्नी के बीच यौन संबंधों को बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इस संदर्भ में अदालत ने मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से जुड़े एक पुराने मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का हवाला दिया। उस फैसले में कहा गया था कि “पति द्वारा पत्नी के साथ धारा 377 के तहत परिभाषित यौन कृत्य भी अपराध नहीं माना जाएगा।”हालांकि, अन्य आरोपों पर ट्रायल अभी जारी रहेगा।

 

कानूनी विवाद और प्रतिक्रियाएं

इस फैसले के बाद कानूनी और सामाजिक हलकों में बहस छिड़ गई है। महिला अधिकार संगठनों का कहना है कि यह फैसला महिलाओं के अधिकारों पर चोट पहुंचाता है। वहीं, कुछ कानून विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला विवाह के अंदर पनपने वाली जटिलताओं को समझने में मदद करेगा।

विशेष अदालत ने कहा कि विवाह के भीतर यौन संबंधों को भारतीय कानून अलग नजरिए से देखता है। हालांकि, इस मामले में पति पर दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के आरोप गंभीर हैं, जिन पर आगे सुनवाई की जाएगी।



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