उज्जैन एअरपोर्ट की हवाई पट्टी रखरखाव घोटाले से संबंधित मामले में लोकायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा आइएएस अधिकारी कविन्द्र कियावत के खिलाफ दर्ज मामले को मध्यप्रदेश उच्चतम न्यायालय ने निरस्त करने से इंकार करते हुए जांच एजेंसी को इस मामले की जांच जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है.
Airstrip ‘scam’: Madhya Pradesh HC refuses to quash FIR against IAS officer https://t.co/PSqxKsRbFb
— TOI Bhopal (@TOIBhopalNews) October 31, 2020
उज्जैन के तत्कालीन कलेक्टर कविन्द्र कियावत ने हाईकोर्ट से इस मामले को निरस्त करने की याचिका दायर की थी. कविन्द्र कियावत वर्तमान में भोपाल के डिविजनल कमिशनर हैं.
कविन्द्र उन आफिसरों में से एक हैं जिनके खिलाफ़ एंटी करप्शन ब्यूरो ने 24 नवम्बर 2019 को मामला दर्ज किया था.कविन्द्र कियावत का कहना है कि उनका इस घोटाले से कोई सम्बन्ध नहीं है.
यह मामला साल 2015 से शुरू हुआ था जब लोकायुक्त को इंदौर निवासी पीयूष जैन और भरत बामने से शिकायत मिली थी कि कुछ लोकाधिकारी और कलेक्टर मिलकर हवाईपट्टी को सुधारने के बजाय निजी एयरलाइन्स येस के लिए उज्जैन के दताना में नई हवाई पट्टी बना रहे हैं.
‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की रिपोर्ट के आधार पर