टूलकिट केस: दिशा रवि को एक लाख के बॉन्ड पर जमानत का आदेश


बंगलुरु की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को दिल्‍ली की पटियाला हाउस कोर्ट से मंगलवार को ज़मानत मिल गयी। उनके ऊपर टूलकिट केस में राजद्रोह का मुकदमा है।


Manish Kumar Manish Kumar
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नई दिल्ली। बंगलुरु की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को दिल्‍ली की पटियाला हाउस कोर्ट से मंगलवार को ज़मानत मिल गयी। उनके ऊपर टूलकिट केस में राजद्रोह का मुकदमा है।

ज़मानत के लिए अदालत ने एक-एक लाख रुपये के दो निजी मुचलकों की शर्त रखी है। इसी मामले में सह-आरोपी शांतनु मुलुक ने भी कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। इस पर बुधवार को सुनवाई हो सकती है।

इससे पहले दिशा को तीन दिन की पुलिस हिरासत की अवधि खत्‍म होने के बाद सोमवार को अदालत के सामने पेश किया गया था। कोर्ट ने एक दिन और हिरासत बढ़ा दी थी और मंगलवार को फैसला मुल्‍तवी कर दिया था।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस से पूछा था कि आपके पास क्या सबूत है कि टूलकिट और 26 जनवरी को हुई हिंसा में कोई कनेक्शन है। इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि अभी जांच चल रही है। हमें इनकी तलाश करनी है।

पुलिस ने कोर्ट से कहा था कि भारत को बदनाम करने की ग्लोबल साजिश में दिशा भी शामिल है। उसने किसान आंदोलन की आड़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी। दिशा ने न सिर्फ टूलकिट बनाई और शेयर की, बल्कि वह खालिस्तान की वकालत करने वाले के संपर्क में भी थी। खालिस्तानी संगठनों ने दिशा का इस्तेमाल किया। हालांकि, दिशा के वकील ने इन आरोपों को निराधार बताया था।

दिशा के साथ टूलकिट केस में दो और व्‍यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। एक मुंबई की वकील निकिता जैकब और दूसरे शांतनु मुलुक थे। आज सुबह दिशा को दिल्‍ली पुलिस की साइबर सेल में निकिता और शांतनु के सामने लाकर सवाल-जवाब किये गये।

जैकब और शांतनु को पहले ही गिरफ्तारी से सुरक्षा मिल चुकी है। वे ट्रांजिट बेल पर हैं। दिल्‍ली पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट केस में दिशा को मुख्‍य साजिशकर्ता बताया है।



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