MP Bypolls: स्टार प्रचारक मामले में कमलनाथ पर EC के फैसले पर SC की रोक


सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की बेंच ने कमलनाथ के खिलाफ चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगा दी।


Manish Kumar Manish Kumar
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नई दिल्ली। मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की और उनके खिलाफ चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की बेंच ने कमलनाथ के खिलाफ चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगा दी।

याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई एसए बोबडे ने कहा कि वो अब इस बाबत सुनवाई करेंगे कि क्या चुनाव आयोग के पास किसी पार्टी के स्टार प्रचारक का दर्जा उससे छीनने का अधिकार है।

चुनाव आयोग के कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में लिस्ट से उनका नाम हटाने के आदेश को कमलनाथ ने चुनौती दी है। कमलनाथ की याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने उनके वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है।

बता दें कि चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कमलनाथ के खिलाफ ये एक्शन लिया। आयोग ने पिछले दिनों कमलनाथ को चेतावनी के बावजूद बार-बार चुनावी सभाओं में अपने बयानों से आचार संहिता का उल्लंघन करने पर पूर्व मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाने का आदेश दिया था।



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