भोपाल। ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्यप्रदेश से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। यह याचिका प्रदेश में सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण करने को लेकर थी।
प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया था और जिसे बाद में हाईकोर्ट ने 14 प्रतिशत कर दिया था। इस मामले में याचिकाकर्ता जया ठाकुर को चेतावनी देते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर आप ये याचिका वापस नहीं लेती हैं तो कोर्ट आप पर जुर्माना लगाएगा।
इस मामले में याचिकाकर्ता जया ठाकुर का पक्ष था कि इस मामले के कोर्ट में होने के चलते पिछले चार सालों से राज्य में नौकरियों पर रोक लगी हुई है। इसके अलावा कोर्ट ने जया ठाकुर से यह भी पूछा कि वे कोर्ट को बताएं कि वे इस मामले से कैसे प्रभावित हैं।