गर्भपात के लिए भी महिलाओं को समानता का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला


  बैंच ने कहा कि प्रजनन स्वायत्तता के अधिकार अविवाहित महिलाओं को वैसे ही अधिकार देते हैं जैसे एक विवाहित महिला को।


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बड़ी बात Updated On :

भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ की बैंच ने कहा है कि सभी महिलाएं एक सुरक्षित और कानूनी गर्भपात प्रक्रिया की हकदार हैं और इस संबंध में एक विवाहित और अविवाहित महिला के बीच कोई भेद करना असंवैधानिक है। इस तरह से कोर्ट ने वैवाहिक दुष्कर्म को भी माना है। कोर्ट ने कहा है कि अदालत ने फैसला सुनाया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत, बलात्कार की परिभाषा में वैवाहिक बलात्कार शामिल होना चाहिए।

कोर्ट ने कहा है कि  एक महिला की वैवाहिक स्थिति उसे गर्भपात के अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं हो सकती है, अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अविवाहित महिलाएं भी 24 सप्ताह के भीतर अवांछित गर्भावस्था को समाप्त करने की हकदार होंगी। अदालत ने कहा कि अविवाहित या अविवाहित महिलाओं को अनचाहे गर्भ गिराने के अधिकार से वंचित करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

अदालत ने कहा कि विवाहित और अविवाहित के बीच का अंतर – “कृत्रिम और संवैधानिक रूप से अस्थिर” – इस रूढ़िवादिता को कायम रखता है कि केवल विवाहित महिलाएं ही यौन गतिविधियों में लिप्त होती हैं।  बैंच ने कहा कि प्रजनन स्वायत्तता के अधिकार अविवाहित महिलाओं को वैसे ही अधिकार देते हैं जैसे एक विवाहित महिला को।

कोर्ट के इस फैसले के बाद बड़े बदलाव होंगे क्योंकि इससे पहले, अविवाहित महिलाओं के लिए गर्भपात की ऊपरी सीमा 20 सप्ताह थी, जबकि विवाहित महिलाएं 24 सप्ताह तक गर्भपात का विकल्प चुन सकती थीं। कुछ अन्य श्रेणियां, जिनमें बलात्कार पीड़िताएं और कमजोर महिलाएं जैसे विकलांग और नाबालिग शामिल हैं, भी 24 सप्ताह तक की गर्भावस्था को समाप्त कर सकती हैं।

 



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