इससे पहले हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से मना कर दिया था। इसके चलते राहुल गांधी फिलहाल सांसद बने रहने या चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं। कांग्रेस नेता की याचिका अभी सिर्फ दाखिल हुई है। संभव है कि सोमवार को उनके वकील चीफ जस्टिस से जल्द सुनवाई का अनुरोध करें।
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। मोदी सरनेम के मामले में हाईकोर्ट ने उनकी दो साल की सजा बरकररार रखी है। राहुल की ओर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। कोर्ट के इस फैसले पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता और इस मामले में राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस फैसले की आलोचना की और बताया कि यह फैसला निराशाजनक है लेकिन अप्रत्याशित नहीं।
उल्लेखनीय है कि कि इस मामले में राहुल गांधी से पहले शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर चुके हैं। पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि बिना उनके पक्ष को सुने कोर्ट कोई आदेश पारित ना करे। सुप्रीम कोर्ट में राहुल की याचिका पर सुनवाई की तारीख अभी सामने नहीं आई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जल्द राहत मिल जाती है तो राहुल की सांसदी बहाल हो जाएगी और वे 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकेंगे।