नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ऑर्गन एवं टिश्यू के ट्रांसप्लांट और डोनेशन को लेकर पूरे देश में एक समान पॉलिसी तैयार कर रही है। यानी अब देश में ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट के लिए वन नेशन वन पॉलिसी होगी।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसकी जागरूकता के लिए सभी आयुवर्ग के बच्चों के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम में एक पाठ तैयार किया गया है, जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा।
अब जरूरतमंद व्यक्ति देश के किसी भी राज्य में जाकर ऑर्गन के लिए कर सकेगा रजिस्टर –
नई नीति के तहत केन्द्र सरकार ने डोमिसाइल की जरूरत को हटाने का फैसला किया है। इस संबंध में सभी राज्यों को सूचित किया गया है।
अब जरूरतमंद व्यक्ति देश के किसी भी राज्य में जाकर आर्गन प्राप्ति के लिए रजिस्टर कर सकेगा और ट्रांसप्लांट भी करवा पाएगा।
पहले केवल अपने ही राज्य में ऑर्गन लेने के लिए था नियम –
पहले राज्यों की आर्गन आवंटन नीति में जरूरतमंद व्यक्ति को अंग लेने के लिए डोमिसाइल की आवश्यकता होती थी और वह केवल अपने ही राज्य में ऑर्गन लेने के लिए रजिस्टर कर सकता था।
नई नीति में 65 साल की आयु सीमा को खत्म करने का लिया गया निर्णय –
नई नीति में केन्द्र सरकार ने 65 साल की आयु सीमा को खत्म करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय जीवन जीने के अधिकार को ध्यान में रखते हुए भी लिया गया है। अब किसी भी व्यक्ति ऑर्गन लेने के लिए खुद को रजिस्टर कर सकेगा।
पहले नेशनल ऑर्गन एवं टिश्यू ट्रांसप्लांट आर्गेनाइजेशन (नोटो) दिशानिर्देशों के अनुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को ऑर्गन लेने पर पाबंदी थी।
कुछ राज्य ऑर्गन लेने के लिए लेते थे रजिस्ट्रेशन फीस –
इसके साथ कुछ राज्य ऑर्गन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस लेते थे। लेकिन अब सरकार ने इसे तुरंत बंद करने के आदेश दिए हैं।
कुछ राज्यों में रजिस्ट्रेशन के दौरान ऑर्गन के जरूरतमंद व्यक्ति से 5000-10000 रुपए फीस के लिए लेते थे। इसे तुरंत बंद किया जाएगा।