भोपाल। प्रदेश के गृह विभाग ने इन दिनों जारी कोरोना संक्रमण के दौरान प्रोटोकॉल की नई गाइडलाइन जारी की है। बाजार और राजनीतिक रैलियों में पहले ही इस गाइडलाइन का कोई खास पालन नहीं हो रहा था ऐसे में अब विभाग ने खुद ही इन्हें कुछ नियम और शर्तों के साथ छूट दे दी है।
नवरात्रि में जहां सभी देवी मंदिर खुले रहेंगे तो वहीं राजनीतिक सभाएं और रैलियां भी हो सकेंगी। वहीं कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं दी जाएगी। यह नई व्यवस्था शुक्रवार से लागू होगी।
प्रदेश में जारी उपचुनाव की सरगर्मी और आने वाले त्यौहारों पर बाजार में रौनक बनाए रखने के लिए गृह विभाग ने ये फैसले लिए हैं। इनके तहत बाजारों से आठ बजे तक का प्रतिबंध हटा लिया गया है अब बाजार दस बजे तक खुल सकेंगे।
इस दौरान दुकानदारों को ख्याल रखना होगा कि लोग मास्क पहनें और कोई भीड़ भाड़ न हो यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। वहीं कोई बड़ी राजनीतिक रैली, कोई अन्य आयोजन होता है तो आयोजक को कार्यक्रम की वीडियो ग्राफी भी करानी होगी और समाप्ति के 48 घंटों के भीतर उसे जिला प्रशासन को सौंपनी होगी।
राजनीतिक रैलियों में सौ से अधिक लोग शामिल होना हैं तो जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी और यदि सौ से अधिक लोग बिना अनुमति के शामिल किए जाते हैं तो आयोजनकर्ता के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इसी तरह धार्मिक स्थलों पर भी दो सौ से अधिक लोग नहीं जुटाए जा सकेंगे। मंदिरों में दिशानिर्देशों का पालन मंदिर समितियों की जिम्मेदारी होगी।
सांस्कृतिक कार्यक्रम में आयोजन स्थल की क्षमता से पचास प्रश लोग ही शामिल होने चाहिए जिनके बीच में कम से कम छह फुट की दूरी बरतनी होगी। इस दौरान आयोजकों और उनकी टीम को सात दिनों पहले ही अपना कोरोना परीक्षण करवाना होगा।