भोपाल। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अभिभावकों को राहत देने वाला अंतरिम आदेश सुनाया है। इसके तहत कोरोना खत्म होने तक निजी स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस ही लेने का आदेश दिया गया है।
आदेश के मुताबिक, निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा अन्य किसी मद में फीस नहीं वसूल सकेंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव व न्यायाधीश राजीव कुमार दुबे की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में स्कूलों के शिक्षकों सहित अन्य स्टाफ को भी राहत दी है।
साथ ही बेंच ने कहा है कि शिक्षकों व स्टाफ का वेतन 20 फीसदी से ज्यादा नहीं काटा जा सकेगा। इसके अलावा महामारी समाप्त होने के बाद काटी गई सैलरी भी शिक्षकों को देना होगी।
हाईकोर्ट ने 10 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने के बाद 6 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया। कोरोना संक्रमण के बीच निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस ली जा रही थी।
इसे लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपाण्डे, रजत भार्गव की ओर से जनहित याचिका दायर की गई।
इसमें बताया गया कि हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ और और जबलपुर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फीस वसूली को लेकर दो अलग-अलग आदेश दिए हैं।
इसके कारण विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई निजी स्कूल अभी भी मनमानी फीस वसूल रहे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ताओं ने तर्क दिए कि प्रदेश भर में निजी स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं।
बावजूद, भारी भरकम ट्यूशन फीस अभिभावकों से वसूल रहे हैं, जबकि ऑनलाइन क्लास से छात्र-छात्राओं की आंखों और दिमाग पर अतिरिक्त जोर पड़ने से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।
वहीं, अन्य याचिका में भौतिक क्लास की अनुमति पर ऑनलाइन क्लास संचालन को गलत ठहराया गया था। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 6 अक्टूबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।