MP HC ने किया अदालतों को 23 नवंबर से प्रायोगिक तौर पर खोले जाने का निर्णय


मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने राज्य की अधीनस्थ अदालतों को 23 नवंबर 2020 से प्रायोगिक तौर पर खोले जाने का निर्णय किया है, जो पांच दिसंबर तक जारी रहेगी।


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जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने राज्य की अधीनस्थ अदालतों को 23 नवंबर 2020 से प्रायोगिक तौर पर खोले जाने का निर्णय किया है, जो पांच दिसंबर तक जारी रहेगी।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार वानी ने सर्कुलर जारी यह आदेश दिया है।

आदेश के तहत रिमांड, जमानत, सिविल व क्रिमनल अपील व रिवीजन, पांच साल पुराने क्रिमनल मामले, एक्सीडेंट क्लेम, सीआरपीसी की धारा-125 से 128 तक से संबंधित मामले हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित समय-सीमा के मामले, त्वरित कार्रवाई योग्य मामले वरीयता क्रम में सुने जाएंगे।

जिला अदालतों में भौतिक सुनवाई की प्रायोगिक व्यवस्था के बीच कोरोना गाडलाइन का पूर्णत: पालन अनिवार्य होगा। इसके तहत सभी को अदालत परिसर के भीतर शारीरिक दूरी, मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा।

हाईकोर्ट के इस आदेश का जिला बार एसोसिएशन जबलपुर के अध्यक्ष सुधीर नायक व सचिव राजेश तिवारी ने सराहना की है।

हाईकोर्ट बार सचिव व स्टेट बार सदस्य मनीष तिवारी, जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष व स्टेट बार सदस्य आरके सिंह सैनी ने बताया कि दो दिन पूर्व स्टेट बार के नवनिर्वाचित सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव से मिला था।

उन्होंने भरोसा दिलाया था कि शीघ्र ही भौतिक सुनवाई शुरू किए जाने को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। स्टेट बार सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त, रामेश्वर नीखरा सहित अन्य ने इस निर्णय का स्वागत किया है।



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