भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने 2005 के बाद भर्ती अधिकारियों-कर्मचारियों की पेंशन में अपना अंशदान 4 फीसदी बढ़ाने का फैसला किया है।
इस संबंघ में शुक्रवार को वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले को 11 मई को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी थी।
बता दें, अभी राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत कर्मचारी और सरकार 10-10 फीसदी अंशदान जमा करते हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने बजट सत्र के दौरान राष्ट्रीय पेंशन योजना में 4 फीसदी अंशदान बढ़ाने की सैद्धांतिक सहमति दे दी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण उस समय प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली थी।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, 2005 के बाद भर्ती अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू है। इसके तहत जितना अंशदान कर्मचारी जमा करते हैं, उतनी ही राशि राज्य व केंद्र सरकार भी मिलाती है।
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक अप्रैल 2019 से अंशदान 10 से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया है।
राज्य सरकार ने 20 मार्च 2020 से यह प्रावधान मध्यप्रदेश में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए लागू कर दिया है, लेकिन इसका लाभ प्रदेश के कर्मचारियों को नहीं दिया गया था।