SC द्वारा जमानत रद्द करने के बाद लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा ने किया सरेंडर


हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लखीमपुर खीरी जेल भेज दिया गया है। 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत रद्द करते हुए उसे एक सप्ताह में सरेंडर के लिए कहा था।


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लखनऊ। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने रविवार को सीजेएम कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया।

हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लखीमपुर खीरी जेल भेज दिया गया है। 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत रद्द करते हुए उसे एक सप्ताह में सरेंडर के लिए कहा था।

किसान पक्ष के वकील ने बताया कि वर्किंग डे की भीड़ से बचने के लिए छुट्टी का दिन चुना जाता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। एक दिन या एक दिन बाद सरेंडर करने से केस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 26 अप्रैल को जिला अदालत में आरोप तय होने हैं।

किसान पक्ष के वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर जमानत रद्द कर दी थी कि हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में जमानत दे दी है। साथ ही, यह भी कहा था एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के बाद आशीष मिश्रा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दोबारा से जमानत के लिए आवेदन दे सकते हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दी थी। आशीष 15 फरवरी को 129 दिनों बाद जेल से रिहा हुआ था।

बता दें कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को किसान-आंदोलन के दौरान ही बवाल हुआ था। तीन गाड़ियां प्रदर्शन कर रहे लोगों को कुचलते हुए चली गई थीं।

घटना में चार किसानों सहित कुल आठ लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 4 किसान, एक स्थानीय पत्रकार, दो भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। गाड़ी से कुचलकर मारे गए किसानों के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।



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