दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया को कोर्ट ने दी ज़मानत


दिल्‍ली के सिंघु बॉर्डर से 30 जनवरी की शाम पुलिस द्वारा उठाये गये दो पत्रकारों में से बाद में गिरफ्तार किये गये एक पत्रकार मनदीप पुनिया को मंगलवार को रोहिणी की अदालत से ज़मानत दे दी गयी। ज़मानत के लिए एक बेल बॉन्‍ड और 25000 रुपये का निजी मुचलका भरवाया गया है।


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नई दिल्ली। दिल्‍ली के सिंघु बॉर्डर से 30 जनवरी की शाम पुलिस द्वारा उठाये गये दो पत्रकारों में से बाद में गिरफ्तार किये गये एक पत्रकार मनदीप पुनिया को मंगलवार को रोहिणी की अदालत से ज़मानत दे दी गयी। ज़मानत के लिए एक बेल बॉन्‍ड और 25000 रुपये का निजी मुचलका भरवाया गया है।

मनदीप की पत्‍नी लीला ने ज़मानत के आदेश पर खुशी जताते हुए कहा है कि दो दिन की मानसिक प्रताड़ना और बहुत सारे लोगों की मेहनत के बाद मनदीप को बेल मिली है, लेकिन अभी लड़ाई बाकी है। उन्‍होंने दिल्‍ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए बाकी 121 लोगों के प्रति चिंता जतायी।

मुख्‍य मेट्रोपोलिटन मजिस्‍ट्रेट सतवीर सिंह लाम्‍बा ने अपने फैसले में लिखा है कि ज़मानत नियम है, जेल अपवाद

फैसले में कहा गया कि आरोपित एक स्‍वतंत्र पत्रकार है और वो पुलिस को प्रभावित करने की क्षमता नहीं रखता। साथ ही उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। इसलिए उसे न्‍यायिक हिरासत में रखने से कोई उद्देश्‍य पूरा नहीं होगा। इन तथ्‍यों के मद्देनज़र 25000 रुपये के बेल बॉन्‍ड और एक साउंड श्‍योरिटी के साथ आरोपित को ज़मानत दी जाती है।

ज़मानत की कुछ शर्ते रखी गयी हैं –

  • आरोपित को अदालत में नियमित हाजिर होना होगा। अदालती अनुमति के बगैर वह देश नहीं छोड़ सकता।
  • आरोपित ऐसे ही किसी गतिविधि में आगे से लिप्‍त नहीं होगा।
  • आरोपित किसी साक्ष्‍य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
  • पता बदलने पर वह सप्‍ताह भर में अदालत को इसकी सूचना देगा।
  • जरूरत पड़ने पर आरोपित जांच एजेंसियों को सहयोग करेगा।

साभार – जनपथ


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