भाजपा नेता शाहनवाज़ हुसैन के खिलाफ़ दुष्कर्म के में एफआईआर का आदेश


कोर्ट ने कहा कि सभी तथ्यों को देखने से साफ होता है कि इस मामले में पुलिस ने जानकर FIR दर्ज नहीं की।


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भोपाल। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस से तीन महीने में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। इससे पहले कोर्ट ने कहा कि सभी तथ्यों को देखने से साफ होता है कि इस मामले में पुलिस ने जानकर FIR दर्ज नहीं की।

इसे आदेश के खिलाफ़ शाहनवाज हुसैन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। लेकिन यहां भी उन्हें राहत नहीं मिली है। पूर्व मंत्री की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को सुनवाई अगले हफ्ते ही की जाएगी।

दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करने का गुजारिश की थी। महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया व जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि हुसैन के खिलाफ केस नहीं बनता है।

 


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