शिवराज सरकार का बड़ा फैसलाः MPPSC परीक्षा में एक साल के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट


आगामी एक परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। ऐसा करने से कोरोना के कारण जो छात्र परीक्षा से वंचित रह गए, वे सभी इसमें शामिल हो पाएंगे।


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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में पौधारोपण के बाद आगामी एमपीपीएससी परीक्षा में आयु सीमा में तीन साल की अतिरिक्त छूट देने का ऐलान किया है।

सीएम चौहान ने कहा कि कई छात्रों व युवाओं ने आग्रह किया था कि कोरोना के कारण PSC की परीक्षाएं नहीं हो पाईं। इससे वे परीक्षा देने से वंचित रह गए।

उन छात्रों का तर्क मुझे ठीक लगा, इसलिए यह फैसला किया है कि आगामी एक परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। ऐसा करने से कोरोना के कारण जो छात्र परीक्षा से वंचित रह गए, वे सभी इसमें शामिल हो पाएंगे।

मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए। इसमें कहा गया कि अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 2023 तक अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाती है।

 

प्रदेश मे राज्य लोक सेवा आयोग (पीएससी) की परीक्षाओं के लिए अभ्‍यर्थियों की अधिकतम आयुसीमा में तीन वर्ष की बढ़ोतरी की गई है।

इससे प्रदेश में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 43 साल की आयु तक राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाले परीक्षाओं में हिस्सा ले सकेंगे।

अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को 48 साल तक सरकारी नौकरी में आने का अवसर मिलेगा। हालांकि यह व्यवस्था एक बार के लिए लागू की गई है।


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