पीथमपुर में आबादी के नजदीक बने रामकी प्लांट में जलाया जाएगा भोपाल गैस त्रासदी का कचरा


भोपाल गैस त्रासदी के बाद से जमा 337 मीट्रिक टन खतरनाक कचरे को नष्ट करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 126 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इंदौर के पीथमपुर में इसे जलाने की योजना है, लेकिन पर्यावरणीय और स्वास्थ्य खतरों के कारण विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों में चिंता है।


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बड़ी बात Updated On :

भोपाल की यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) फैक्ट्री में 1984 में हुए जानलेवा गैस रिसाव से हजारों लोगों की मौत और लाखों की तबाही के बाद से वहां जमा खतरनाक कचरे के निपटान का मुद्दा फिर से चर्चा में है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने मार्च 2024 में मध्य प्रदेश सरकार (जीओएमपी) को 126 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं ताकि इस खतरनाक कचरे के 337 मीट्रिक टन को इंदौर के पास स्थित पीथमपुर औद्योगिक कचरा प्रबंधन कंपनी (पीआईडब्ल्यूएमसी) की सुविधा में ले जाकर नष्ट किया जा सके।

भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग (बीजीटीआरआरडी) ने 2022 में खतरनाक कचरे के निपटान के लिए पर्यावरण मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसे 2023 में मंजूरी मिल गई। लेकिन, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीपीसीबी) के परीक्षणों में पाया गया कि यूसीआईएल फैक्ट्री का कचरा जलाने पर कई जहरीले पदार्थ और भारी धातुएं अब भी खतरनाक स्तर पर रहती हैं।

परीक्षणों में दो घातक रसायन, डाइऑक्सिन और फुरान, जलने के दौरान निकले, जिन्हें गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने भी पुष्टि की। इन राज्यों ने इस कचरे को अपने संयंत्रों में नष्ट करने से मना कर दिया था, क्योंकि यह अत्यधिक जहरीले हैं।

मध्य प्रदेश सरकार, बीजीटीआरआरडी के नेतृत्व में, इस परियोजना को पूरा करने के लिए तैयार है। हालांकि, विशेषज्ञों और स्थानीय संगठनों ने चेतावनी दी है कि इंदौर के निवासियों और पर्यावरण पर इस कचरे के जलने से बड़े स्वास्थ्य खतरे उत्पन्न हो सकते हैं।

पीथमपुर में रामकी कचरा निष्पादन प्लांट

पूर्व मंत्री और भाजपा नेता जयंत मलैया और गैस राहत आयुक्त मुक्तेश वर्श्नेय सहित कई नेताओं ने पीथमपुर में इस खतरनाक कचरे को जलाने के पर्यावरणीय और स्वास्थ्य प्रभावों पर गंभीर चिंताएं जताई हैं। उन्होंने कहा कि यशवंत सागर बांध, जो इंदौर शहर के लिए प्रमुख जल स्रोत है, और इन्सिनरेटर के पास बसे गाँव तारपुरा के लोगों की जान को खतरा हो सकता है। 2012 में, मध्‍य प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जिसमें पीथमपुर में खतरनाक कचरे को जलाने का विरोध किया गया था।

पीथमपुर औद्योगिक कचरा प्रबंधन कंपनी (पीआईडब्ल्यूएमसी) की स्थापना 2005 में हुई थी और इसने 2008 में इनसिनरेटर लगाया था। लेकिन कंपनी ने शुरू से ही उचित कचरा प्रबंधन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है और पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। इसके बावजूद, एमपीपीसीबी ने इस सुविधा के कामकाज को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है और यह पर्यावरण को प्रदूषित करती रही है।

पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने के लिए जारी की गई राशि

2012 में एक जर्मन कंपनी जीआईजेड ने 22 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया था कि वह यूसीआईएल के खतरनाक कचरे को जर्मनी के हैम्बर्ग ले जाकर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार जला देगी। इसे तब बहुत महंगा और खतरनाक बताकर खारिज कर दिया गया था। हालांकि, यह खतरनाक कचरा जिसे जीआईजेड 6500 किलोमीटर दूर जर्मनी में केवल 22 करोड़ रुपये में जलाने वाला था, अब इसे 250 किलोमीटर दूर इंदौर ले जाकर 126 करोड़ रुपये में जलाने की योजना है।

रामकी में इस तरह कचरा दबाकर रखा जाता है।

भारतीय सरकार ने 2010 में यूसीआईएल और उसके नए मालिक, डाउ केमिकल्स से “प्रदूषक भुगतान करता है” सिद्धांत के तहत 350 करोड़ रुपये की मांग की थी ताकि खतरनाक कचरे की सफाई की जा सके, लेकिन कंपनी ने यह कहकर भुगतान करने से इनकार कर दिया कि सभी देनदारियां समाप्त हो गई हैं। इस बीच, यूसीआईएल परिसर के आसपास के 71 बस्तियों के जलाशय को विषाक्त कार्बनिक प्रदूषकों से प्रदूषित कर दिया।

गैस कांड का कचरा ठिकाने लगाना यूनियन कार्बाइड की मालिक कंपनी डाउ केमिकल्स की जिम्मेदारी थी लेकिन मप्र सरकार ने इसके लिए उस पर खास दबाव नहीं डाला  और अब तक इस कचरे के दुष्परिणाम लोगों पर देखे जा सकते हैं। डाउ केमिकल पर जिम्मेदारी डालने की बजाए सरकार ने पीथमपुर में इस कचरे को जलाने की योजना बनाई है, जो प्लांट इस कचरे को खत्म करने में पूरी तरह सक्षम नहीं हैं, ऐसे में जाहिर तौर पर इस इलाके से लगे पीथमपुर, इंदौर, महू, बेटमा और देपालपुर के लोगों के सामने यह बड़ा खतरा है।

वहीं एक खतरा जमीनी पानी के खराब होने का भी है। रामकी फैक्ट्री पीथमपुर में जिस पहाड़ी पर बनी है वह इलाका इंदौर के सबसे बड़े तालाब यशवंत सागर का कैचमेंट एरिया है। इस फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर कचरा जमीन में दबा कर रखा गया है। इस कचरे में जाने वाला पानी रिसते हुए जमीन में पहुंचता है और जमीनी पानी को भी प्रदूषित करता है। इस बारे में पहले भी कई बार लोग चिंता जताते रहे हैं।

मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने डाउ केमिकल्स को मजबूर करने के बजाय इस खतरनाक कचरे को ठीक से जलाने और यूसीआईएल फैक्ट्री और उसके नीचे के जलभृतों को साफ करने के बजाय इसे इंदौर ले जाकर एक ऐसी सुविधा में जलाने की योजना बनाई है, जो इस कार्य के लिए तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है, जिससे इंदौर के लोगों की जान को खतरा हो सकता है।

मध्य प्रदेश सरकार के पीथमपुर में 337 मीट्रिक टन खतरनाक यूनियन कार्बाइड कचरे को जलाने के प्रस्ताव में समस्याएं

अगले दो महीनों में मध्य प्रदेश सरकार यूनियन कार्बाइड की भोपाल फैक्ट्री के 337 मीट्रिक टन खतरनाक कचरे को पीथमपुर में रामकी एनवायरो इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा संचालित इनसिनरेटर में भेजने की योजना बना रही है, जो भोपाल से 300 किमी दूर स्थित है। इस प्रस्तावित कार्रवाई में चार मुख्य समस्याएं हैं:

  1.  पीथमपुर में रामकी की ट्रीटमेंट स्टोरेज डिस्पोजल फैसिलिटी (टीएसडीएफ) सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के ‘खतरनाक कचरा लैंडफिल के लिए मानदंड’ के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करती है। इसे सुविधा और आसपास के गांवों के नवीनतम गूगल अर्थ मानचित्र की जांच करके सत्यापित किया जा सकता है। 24 जनवरी 2008 को सीपीसीबी के अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण में यह देखा गया कि “गांव संयंत्र सीमा से 500 मीटर के भीतर स्थित है”।
  2.  सीपीसीबी के दस्तावेजों के अनुसार, तारपुरा के निवासियों को यूनियन कार्बाइड कचरे के सात परीक्षण जलने के दौरान उच्च स्तर के डाइऑक्सिन और फुरान (रसायनों का एक समूह जो दुनिया में सबसे जहरीले माने जाते हैं) के संपर्क में लाया गया। इन रसायनों के संपर्क से फेफड़ों, प्रजनन तंत्र, प्रतिरक्षा प्रणाली, हार्मोन संतुलन, तंत्रिका तंत्र और गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान हो सकता है।
  3. 2010 में, तत्कालीन राज्य पर्यावरण मंत्री ने इस आधार पर पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड कचरे के निपटान पर आपत्ति जताई थी कि इससे यशवंत सागर जलाशय का प्रदूषण होगा, जो इंदौर के सभी लोगों के लिए पेयजल का स्रोत है।
  4. 2012 में, मध्य प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के खतरनाक कचरे को जलाने का विरोध किया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया था कि “तारपुरा गांव, जिसमें 105 घर शामिल हैं, टीएसडीएफ सुविधा पीथमपुर के परिसर से केवल 250 मीटर दूर है और भोपाल गैस के जहरीले कचरे को जलाने से पहले इस गांव के लोगों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, जो इसकी संरचना को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक खतरनाक है”।

 

पहले जब कचरा जलाया गया तब क्या हुआ…

पीथमपुर में अब तक सात बार यूनियन कार्बाइड के कचरे को नष्ट करने का ट्रायल किया गया है। इस दौरान जलाए जा रहे जहरीले कचरे से कई ऐसे रसायन वातावरण में पहुंचे हैं जो गंभीर तौर पर लोगो को बीमार करते रहे हैं। इस दौरान यह पाया गया कि कई बार हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बनडाइ ऑक्साइड, डायक्सिन और फर्निस जैसे तत्व अधिक मात्रा में रिलीज हुए, जाहिर है कि इन्होंने आसपास रहने वाले लोगों को काफी नुकसान भी पहुंचाया है। इनमें सबसे अहम तारपुरा गांव है जो रामकी फैक्ट्री से ठीक लगा हुआ है इसके अलावा पहाड़ी के नीचे के कई गांव भी इससे प्रभावित हैं। जहां लोगों की आंखों से पानी बहने, देखने में परेशानी जैसी समस्याएं लोगों में हैं।

 


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