समझिये… ऑनलाइन वाले टीचर बायजू की कहानी और इंदौर में शाहरुख़ ख़ान पर कार्रवाई का मामला


इंदौर की एक महिला ने बायजू और शाहरुख पर किया था केस, दोनों ने कोर्ट के नोटिस का भी नहीं दिया कोई जवाब


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बड़ी बात Updated On :
बायजू के विज्ञापन में अभिनेता शाहरुख़ खान सोर्सः गूगल


एक महिला की शिकायत पर इंदौर की उपभोक्ता फोरम कोर्ट ने अभिनेता शाहरुख खान पर जुर्माना लगाया है। उन पर यह जुर्माना ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफार्म बायजू के विज्ञापन के लिए लगाया गया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीते 26 अप्रैल को बायजू के एक कर्मचारी और अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ कथित तौर पर “धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार” और “अनुचित व्यापार व्यवहार” के लिए यह कार्रवाई की है। जानिये क्यों स्टूडेंट और उनके माता-पिता के द्वारा बायजू के द्वारा किए गए वादों के चलते मुश्किल में हैं शाहरुख़ ख़ान और क्या है वादों का यह मामला।

इन दिनों ऑनलाइन कोचिंग संस्थानों का बाजार गर्म है और इन संस्थानों में देश के करोड़ों विद्यार्थी इनके ग्राहक हैं। इन विद्यार्थियों के माता पिता इन संस्थानों के विज्ञापनों और वादों को देखकर ही अपने बच्चों को उनमें दाख़िला दिलवाते हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम बायजू का है। 2011 में बायजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ की शुरु की गई एक कोचिंग कंपनी आज अरबों का साम्राज्य बन चुकी है।

इस कंपनी का इतिहास शानदार रहा है लेकिन अब इसके सामने कई मुश्किलें दिखाई दे रहीं हैं। ये मुश्किलें कंपनी के पुराने दिनों में किए गए लेन देन के चलते आ रहीं हैं।  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार (29 अप्रैल) को बेंगलुरु में एडटेक फर्म बायजू के कई परिसरों की तलाशी ली। एजेंसी द्वारा जांच की जा रही फर्म द्वारा कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन के संबंध में तलाशी ली गई।

एजेंसी के अनुसार, कंपनी के सीईओ रवींद्रन बायजू के आवास और बायजू की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय परिसर सहित बेंगलुरु में तीन परिसरों में तलाशी ली गई है।

बायजू ने कथित तौर पर 2011 से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के रूप में प्राप्त 28,000 करोड़ रुपये में से 9,700 करोड़ रुपये से अधिक विदेश भेज दिए हैं और इसमें संदिग्ध अनियमितताओं की जांच की जा रही है।

ईडी का पक्ष…

ईडी ने इस बारे में जानकारी देते हुए अपने एक ट्वीट में कहा कि, फेमा के प्रावधानों के तहत रवींद्रन बायजू और उनकी कंपनी ‘थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड’ (बायजू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म) के मामले में बेंगलुरु में 3 परिसरों पर तलाशी ली है। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किए गए।

“फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) की जानकारी से यह भी पता चला है कि कंपनी को 2011 से 2023 की अवधि के दौरान 28,000 करोड़ रुपये (लगभग) का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, कंपनी ने करीब 9,754 करोड़ रुपये भी विदेश भेजे हैं।

ईडी ने बताया कि  “कंपनी ने विदेशी क्षेत्राधिकार को प्रेषित राशि सहित विज्ञापन और विपणन व्यय के नाम पर लगभग 944 करोड़ रुपये बुक किए हैं। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से अपने वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए हैं और खातों का ऑडिट नहीं कराया है जो अनिवार्य है। इसलिए, कंपनी द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों की वास्तविकता की बैंकों से जांच की जा रही है,” बयान में कहा गया है।

भारतीय बाजार में कंपनी ने अभी तक मुनाफा नहीं कमाया है। कंपनी ने इस साल की शुरुआत में, इसने लगभग 1,000 कर्मचारियों की छटनी की थी और पिछले साल  ही करीब 2,500 कर्मचारियों को निकाला गया था। बायजू ने 2020-21 में 4,588 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया है जो 2019-20 में दर्ज 231.69 करोड़ रुपये के नुकसान के आंकड़े से 19 गुना अधिक है। वित्तीय वर्ष  2020-21 के दौरान कंपनी का राजस्व वर्ष 2,428 करोड़ रुपये था। वहीं साल 2022 में कंपनी ने अब तक अपने आंकड़े पेश नहीं किये हैं।

और क्या है शाहरुख खान से जुड़ा इंदौर कोर्ट केस?

मध्य प्रदेश के इंदौर में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने प्रियंका दीक्षित नाम की एक महिला की शिकायत पर 26 अप्रैल को बायजू के एक कर्मचारी और अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ कथित “धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार” और “अनुचित व्यापार व्यवहार” के लिए एक महिला की शिकायत पर एक आदेश जारी किया, जिसने कोचिंग के लिए नामांकन कराया था।   महिला ने शिकायत की थी उन्होंने यूपीएससी की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया था और कंपनी ने वादा किया था कि उनकी कक्षाएं एक तय तारीख़ से शुरु होंगी और उन्हें योग्य शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाएगा लेकिन आखिर में ऐसा नहीं हुआ। कक्षाए समय से शुरु नहीं की गईं और न ही योग्य शिक्षक मिले। दीक्षित ने दलील दी कि वे अभिनेता शाहरुख़ खान के विज्ञापनों से प्रभावित होकर इस संस्थान से जुड़ीं थीं।

पारित अपने आदेश में आयोग ने कहा कि 2021 में प्रवेश के समय शिकायतकर्ता प्रियंका दीक्षित द्वारा जमा की गई फीस में से 1.08 लाख रुपये को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वापस किया जाना चाहिए, जबकि 5,000 रुपये मुकदमेबाजी लागत के रूप में और 50,000 रुपये उन्हें दिए जाने चाहिए। वित्तीय और मानसिक पीड़ा के मुआवजे के रूप में। आयोग ने कहा कि बायजू के स्थानीय प्रबंधक और अभिनेता खान को दीक्षित को “संयुक्त रूप से या अलग-अलग” राशि का भुगतान करना होगा।

आयोग ने आदेश में कहा, “चूंकि प्रतिवादी (बायजू के प्रबंधक और अभिनेता शाहरुख खान) मामले में नोटिस दिए जाने के बाद भी अनुपस्थित रहे और उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया, इसलिए उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की गई।” दीक्षित ने दावा किया था कि वह बैजू में शामिल होने के लिए एक विज्ञापन से प्रभावित हुई थी जिसमें खान को दिखाया गया था।


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