नई दिल्ली। करदाताओं के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब टैक्सपेयर इस ऐप के जरिए टीडीएस समेत वार्षिक सूचना विवरण अपने मोबाइल फोन पर देख सकेंगे।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक ‘AIS फॉर टैक्सपेयर’ नामक इस ऐप से करदाताओं को स्रोत पर कर कटौती (TDS) एवं स्रोत पर कर संग्रह (TCS), ब्याज, लाभांश और शेयर सौदों के बारे में व्यापक सूचना प्राप्त होगी। इसके साथ ही उन्हें इस पर अपनी राय देने का भी विकल्प मिलेगा।
करदाताओं को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में आयकर विभाग ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह बेहतर करदाता सेवा प्रदान करेगा और अनुपालन में आसानी करेगा।
इस विषय पर जानकारी देते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करते हुए यह लिखा कि ITD ने करदाताओं को वार्षिक सूचना विवरण और कर सूचना सारांश में उपलब्ध अपनी जानकारी देखने में सक्षम बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप ‘AIS फॉर टैक्सपेयर्स’ लॉन्च किया है।
ITD has launched a mobile app ‘AIS for Taxpayers’ to enable taxpayers to view their info as available in Annual Information Statement(AIS)/Tax Information Summary(TIS).
This will provide enhanced taxpayer service & ease of compliance.(1/2)Press Release:https://t.co/WujCqyYQSe pic.twitter.com/Q6VaC2L2S2
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 22, 2023
‘AIS फॉर टैक्सपेयर’ ऐप –
आयकर विभाग के मुताबिक करदाता इस मोबाइल ऐप के जरिए वार्षिक सूचना विवरण और करदाता सूचना ब्योरा में उपलब्ध सभी जानकारी को देख सकेंगे। विभाग ने बताया कि करदाताओं के लिए ‘AIS’ (AIS फॉर टैक्सपेयर) एक मोबाइल एप्लिकेशन है।
इसे आयकर विभाग नि:शुल्क उपलब्ध करा रहा है, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर मौजूद है। ऐप का उद्देश्य टैक्सपेयर को एआईएस/टीआईएस का विस्तृत विवरण प्रदान करना है जो टैक्सपेयर से संबंधित विभिन्न स्रोतों से एकत्रित जानकारी को प्रदर्शित करता है।
PAN से होगा पंजीकरण –
मोबाइल ऐप का उपयोग करने के लिए करदाताओं को अपना पैन नंबर प्रदान करके ऐप पर पंजीकरण करना होगा और मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी एवं ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत ई-मेल से प्रमाणित करना होगा।
प्रमाणीकरण किए जाने के बाद, करदाता इस मोबाइल ऐप की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए बस 4 अंकों का पिन अंकित कर सकता है। यह अनुपालन में आसानी को सुविधाजनक बनाने वाली करदाता सेवाएं प्रदान करने की दिशा में आयकर विभाग द्वारा की गई एक और पहल है।
टैक्सपेयर्स को मिलेगी सहूलियत –
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बताया कि AIS अनुपालन को सुगम बनाने और करदाता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने लिए आयकर विभाग की एक और पहल है।
करदाता AIS और टीआईएस में उपलब्ध टीडीएस एवं टीसीएस, ब्याज, लाभांश, शेयर लेनदेन, कर भुगतान, आयकर रिफंड सहित अन्य चीजों (जीएसटी आंकड़ा, विदेशी प्रेषण आदि) से संबंधित जानकारी देखने के लिए इस मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही करदाता के पास ऐप में प्रदर्शित जानकारी पर प्रतिक्रिया देने का विकल्प और सुविधा भी है।
टैक्सेशन से जुड़े सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्ध –
नई व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में छूट के ऐलान के बाद अब व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर 0 से 3 लाख रुपये तक शून्य, 3 से 6 लाख रुपये तक 5 फीसदी, 6 से 9 लाख रुपये पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक 20 फीसदी और 15 लाख से ऊपर 30 फीसदी टैक्स लगेगा। टैक्स स्लैब की संख्या को घटाकर 5 कर दिया गया है और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया गया है।
बजट में हुई कई अहम घोषणाएं –
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट लोकसभा में पेश करते हुए कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है, जो उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है।
इसके साथ ही वेतन भोगियों को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने आयकर में छूट की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया। इसके साथ ही अब 7 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा।
गौरतलब हो, वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में मौजूदा टैक्स स्लैब को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया है। वित्त मंत्री ने 3 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट देने की घोषणा की है।
वित्त मंत्री ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपये की बचत पर 7.5 फीसदी का ब्याज मिलेगा।