इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। ऐसे में टैक्सपेयर्स को इस तारीख से पहले इनकम टैक्स रिटर्न सही जानकारी के साथ फाइल करना है, लेकिन कई लोग टैक्स को बचाने के लिए आईटीआर में अपनी इनकम को कम करके बताते हैं।
ऐसा करना कानूनन जुर्म है और इसके लिए आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। सरकार इसे लेकर समय-समय पर चेतावनी भी देती है, जिससे कि लोग गलत इनकम के साथ आपना आईटीआर फाइल न करें।
कितना लगता है जुर्माना –
सीए अंकुश खंडेलवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक यदि कोई अपनी इनकम को कम करके या गलत डिडक्शन क्लेम करता है तो उस व्यक्ति पर बन रहे टैक्स का 200 प्रतिशत जुर्माना और 12 प्रतिशत सालाना ब्याज के हिसाब से टैक्स की वसूली की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जेल में भी डाला जा सकता है।
गलत आईटीआर भरने पर क्या करें –
यदि आपने गलती से आईटीआर में अपनी इनकम को गलत दर्शाया है तो आयकर विभाग इस गलती को सुधारने के लिए आपको एक और मौका देता है। इनकम टैक्स की धारा 140B के तहत आप वित्त वर्ष 2021-22 और असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए बकाये टैक्स का भुगतान करके अपडेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए धारा 139(5) के अंतर्गत रिवाइजड रिटर्न फाइल किया जा सकता है, जब आप पहले ही रिटर्न भर चुके हैं।
इन कमाई के बारे में बताना न भूलें –
- आईटीआर फाइल करते समय आमतौर पर लोग सेविंग्स बैंक अकाउंट में जमा राशि पर कमाए गए ब्याज के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। ऐसा करना गलत है। इसे छोड़ देने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास मौजूद जानकारी गलत मानी जाएगी और आपको नोटिस मिल सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 142(1) इनकम टैक्स अधिकारियों को रिटर्न दाखिल किए जाने की स्थिति में एक नोटिस जारी कर और स्पष्टीकरण या जानकारी मांगने का अधिकार देती है।
- पैरेंट्स अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर भी निवेश करते हैं, जिसमें माता-पिता अभिभावक के तौर पर रहते हैं। ऐसे में नाबालिग के नाम पर निवेश और बैंक अकाउंट पर जो कुछ ब्याज आ रहा है, उसे माता-पिता की आय के साथ जोड़ना होगा। इसके तहत जिस माता-पिता के परमानेंट अकाउंट नंबर का इस्तेमाल निवेश के साथ या अकाउंट के साथ किया जाता है, उन्हें अपनी इनकम के साथ इसे दिखाना होगा। नाबालिग की इनकम के जोड़ने पर 1500 रुपये का डिडक्शन है।
- कई टैक्सपेयर्स विदेशी निवेश भी करते हैं। ये डायरेक्ट इक्विटी होल्डिंग्स या फॉरेन फंड्स या हाउस प्रॉपर्टी के तौर पर हो सकता है। इन निवेश के बारे में आईटीआर रिटर्न भरते समय जानकारी देनी होती है। इन होल्डिंग्स से हुई कमाई को दिखाना होता है।
- कुल अर्जित ब्याज वो इनकम है, जो कमाई जाती है, लेकिन मिलती नहीं है। ये संचयी जमा या बॉन्ड जिसमें ब्याज का भुगतान केवल मैच्योरिटी पर किया जाता है। इस इनकम पर टीडीएस लिया जा सकता है, इसलिए, ये जरूरी है कि इस इन्वेस्टमेंट इनकम को टैक्स रिटर्न में दिखाया जाए। इसे छोड़ देने पर टैक्स विभाग की ओर से कई सवाल पूछे जा सकते हैं।
नहीं बढ़ेगी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन –
सीए अंकुश खंडेलवाल ने बताया कि कि जल्द से जल्द इनकम टैक्स रिटर्न भरने की कोशिश करें क्योंकि सरकार फिलहाल डेडलाइन बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है। ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है।