आज से बैंकों व बीसीसी सेंटर्स में बदले जा सकते हैं 2000 रुपये के नोट, जानिए पूरा प्रोसेस


आरबीआई को उम्मीद है कि इस साल 30 सितंबर तक ज्यादातर 2000 रुपये के बैंक नोट सरकारी खजाने में वापस आ जाएंगे। उसके पश्चात् हालात का आकलन करके निर्णय लिया जाएगा।


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2000 rs notes exchanged in banks

नई दिल्ली। 2000 रुपये के नोट को बदलने की प्रक्रिया मंगलवार, 23 मई 2023 से देश के सभी बैंकों में शुरू हो गई है। बैंकों ने एक्सचेंज के लिए 2000 रुपए के नोट स्वीकार करना शुरू कर दिया है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने तीन दिन पहले यानी 19 मई को इसका ऐलान किया था। ग्राहक 30 सितंबर तक 2000 रुपये के करेंसी नोट को बैंकों में बदल या अपने अकाउंट में जमा करवा सकते हैं।

साथ ही आरबीआई ने स्पष्ट करते हुए यह भी कहा है कि 2000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा यानी लीगल टेंडर के रूप में बने रहेंगे।

आरबीआई को उम्मीद है कि इस साल 30 सितंबर तक ज्यादातर 2000 रुपये के बैंक नोट सरकारी खजाने में वापस आ जाएंगे। उसके पश्चात् हालात का आकलन करके निर्णय लिया जाएगा।

RBI ने निकाला सर्कुलर –

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 22 मई को जारी किए गए एक सर्कुलर में बैंकों को निर्देश दिया है कि वे 2000 रुपये के बदले गए नोटों की राशि और खातों में जमा की गई राशि का दैनिक आधार पर डेटा बनाए रखें।

केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि काउंटर पर 2000 रुपये के नोटों को बदलने की सुविधा जनता को सामान्य तरीके से प्रदान की जाएगी। वर्ष 2016 में केंद्र सरकार द्वारा 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा के बाद 2000 रुपये के नोट जारी किए गए थे।

1 बार में बदलेंगे 10 नोट –

2000 रुपये का नोट बदलने की प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी बैंक में एक्सचेंज विंडो पर 1 बार में 2000 रुपये के 10 नोट बदले जाने की सीमा तय की गई है, यानी आप 2000 रुपये के नोट 20000 रुपये तक की सीमा तक ही बदलवा सकते हैं।

बैंक खाते में 2000 रुपये के नोट जमा कराने प्रक्रिया –

2000 रुपये के नोटों को अपने खाते में जमा करने के संबंध में, आरबीआई ने कोई सीमा निर्दिष्ट नहीं की है, लेकिन यह KYC यानी ‘Know Your Customer’ के मानदंडों और अन्य लागू वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन होगा।

डाटा होगा तैयार –

इसके लिए सोमवार ’22 मई 2023′ को ही आरबीआई ने सभी बैंकों को यह क्लियर कर दिया है कि जमा किए जा रहे सभी नोटों का डाटा रिकॉर्ड रखना होगा। यह डाटा रिकॉर्ड उनसे कभी भी मांगा जा सकता है। मांग किए जाने पर बैंकों को यह रिकॉर्ड उपलब्ध कराना होगा।

बैकग्राउंड

  • नोटबंदी के दौरान नवंबर 2016 में जब 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को रातों रात अमान्य कर दिया गया था, तब 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर 2023 की समय सीमा तक लाए गए थे।
  • 2016 में पिछली नोटबंदी के दौरान, बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी कतारें लग गई थी, तब लोगों को फॉर्म भरने और पुराने नोट बदलने के लिए आईडी विवरण प्रदान करने की आवश्यकता पड़ी थी।
  • आरबीआई के अनुसार दो हजार रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोटों में से करीब 89 फीसदी मार्च 2000 से पहले जारी किये गए थे। इनके चार-पांच साल के अनुमानित जीवन काल का अब अंत हो रहा है।
  • बैंक ने कहा है कि 31 मार्च 2018 को 6.73 लाख करोड़ रुपए मूल्य के दो हजार के नोट सर्कुलेशन में थे। वहीं 31 मार्च, 2023 को प्रचलन में नोटों का केवल 10.8 प्रतिशत था”।
  • केंद्रीय बैंक ने यह कहा कि 2000 के नोट का इस्तेमाल आमतौर पर लेनदेन के लिए नहीं किया जाता है। यह भी देखा गया है कि इस मूल्यवर्ग का उपयोग आमतौर पर लेनदेन के लिए नहीं किया जाता है। आरबीआई ने 2013-2014 में भी इसी तरह नोटों को चलन से वापस लेने का काम किया था।

अधिक स्पष्टता के लिए पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न और उनके उत्तर (FAQS) :

क्या मैं अभी भी 2000 रुपये के नोटों का लेन-देन कर सकता हूं –

केंद्रीय बैंक ने एक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है कि लोग अभी भी अपने लेनदेन के लिए 2000 रुपये के नोटों का उपयोग कर सकते हैं और उन्हें स्वीकार भी कर सकते हैं, क्योंकि नोट अपनी कानूनी निविदा स्थिति को बरकरार रखता है।

मैं 2000 रुपए के नोटों को कहां जमा कर सकता हूं –

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के एक बयान के अनुसार, लोगों को 30 सितंबर, 2023 तक किसी भी वाणिज्यिक बैंक शाखा में इन बैंक नोटों को जमा करने या बदलने का निर्देश दिया गया है। RBI ने यह भी कहा कि इन बैंक नोटों को बदलने का विकल्प 30 सितंबर, 2023 तक आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) में उपलब्ध होगा, जिनके निर्गम विभाग हैं।

2000 रुपये के बैंक नोट जमा करने की प्रक्रिया क्या है –

आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार, यह स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति बिना किसी प्रतिबंध के बैंक खातों में इन्हें जमा कर सकते हैं, बशर्ते वे मौजूदा Know your customer (KYC) मानदंडों और अन्य प्रासंगिक वैधानिक/नियामक आवश्यकताओं का पालन करें। इसके अलावा, आरबीआई ने स्पष्ट किया कि जिन व्यक्तियों का किसी विशिष्ट बैंक में खाता नहीं है, वे 2000 रुपये के नोटों को बदलने के उद्देश्य से बैंक से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी बैंक शाखा में एक समय में 20,000 रुपये तक बदलवा सकते हैं।

2000 रुपये के नोट जमा करने या बदलने पर क्या शुल्क लगेगा –

एक्सचेंज के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। व्यक्ति आज 23 मई, 2023 से शुरू होने वाली एक्सचेंज सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए एक्सचेंज विंडो 30 सितंबर, 2023 तक खुली रहेंगी।

2000 रुपये के नोटों को बदलने की अधिकतम संख्या क्या है –

व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20000 रुपये तक के 2000 रुपये के नोटों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। यह एक खाताधारक के लिए 4000 रुपये की दैनिक सीमा के साथ व्यापार प्रतिनिधियों (बीसी) के माध्यम से किया जा सकता है।

क्या वृद्ध नागरिकों के लिए कोई विशेष प्रक्रिया है –

आरबीआई ने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं कि वरिष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्ति, और अन्य जो पैसे का आदान-प्रदान या जमा करना चाहते हैं, उन्हें कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े।

2000 रुपये के नोट जमा करने या बदलने के संबंध में शिकायत कहां दर्ज कर सकते है –

सेवा संबंधी शिकायतों के मामले में, प्रभावित होने वाले व्यक्ति या ग्राहक शुरुआत में संबंधित बैंक से संपर्क कर सकते हैं। बैंक द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया या समाधान से संतुष्ट न होने पर व्यक्ति के पास, रिजर्व बैंक- एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS), 2021 के तहत शिकायत दर्ज करने का विकल्प है। भारतीय रिजर्व बैंक के शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल (cms.rbi.org.in) के माध्यम से इसे दर्ज किया जा सकता है।



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