ITR दाखिल करने की तारीख एक बार फिर बढ़ी, अब 10 जनवरी तक कर सकते हैं फाइल


आयकर विभाग ने इनकम टैक्स फाइल करने की अंतिम तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी है। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) अब 10 जनवरी तक फाइल किया जा सकता है।


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नई दिल्ली। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स फाइल करने की अंतिम तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी है। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) अब 10 जनवरी तक फाइल किया जा सकता है।

वित्त मंत्रालय ने बुधवार शाम को यह जानकारी दी। अभी तक ITR फाइल की आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी। यह ITR वित्त वर्ष 2019-20 के लिए होगा।

विवाद से विश्वास स्कीम के तहत आय की घोषणा करने की तारीख भी बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गई है।

कई चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रैक्टिशनर सोसाइटीज ने सरकार से अपील की थी कि

ITR फाइल करने की तारीख बढ़ा दी जाए। इससे ज्यादा लोग टैक्स भर सकेंगे क्योंकि कोरोना की वजह से अभी भी पूरी तरह काम-काज शुरू नहीं हो पाया है। लोग अभी भी अपनी पूरी जानकारी जुटाने में सफल नहीं हुए हैं। खासकर वे लोग, जो टेक्नोलॉजी का कम इस्तेमाल करते हैं या नहीं इस बारे में नहीं जानते हैं। ऐसे लोगों में सीनियर सिटिजंस की संख्या ज्यादा है।

जानकारी के मुताबिक, 28 दिसंबर तक कुल 4.37 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न भरे गए थे। व्यक्तिगत इनकम टैक्स भरने वाले जिनके खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं है, वे लोग 10 जनवरी तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

इस तरह के टैक्स देने वाले लोग ITR 1 या ITR 4 फार्म का उपयोग करते हैं। पहली बार ITR की तारीख 31 जुलाई से 30 नवंबर तक तारीख बढ़ाई गई थी। उसके बाद इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर किया गया था।

इस साल इनकम टैक्स फाइल करने की तारीख कोरोना की वजह से बार-बार बढ़ाई गई है। तय समय पर ITR फाइल नहीं करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है।





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