दीवाली पर आतिशबाज़ी करने पर हो सकती है जेल और जुर्माना


पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों से सादगी से दिवाली मानने और आतिशबाजी न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग घरों में दिए जलाएं लेकिन पटाखे न जलाएं।


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हवा-पानी Published On :

भोपाल। अपनी प्रदूषित हवा के लिए बदनाम हो चुकी देश की राजधानी दिल्ली में दिवाली पर पटाखे जलाना परेशानी भरा हो सकता है। ऐसा करने पर लोगों को कम से कम 6 महीने की जेल और अधिकतम पांच हजार रु तक जुर्माना तक हो सकता है। दिल्ली सरकार ने हवा के प्रदूषण को रोकने के लिए यह कदम उठाए हैं। दिल्ली सरकार ने केंद्र से एनसीआर में भी आतिशबाजी रोकने के लिए अपील करने को कहा है ताकि दिल्ली की हवा प्रदूषित न हो।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों से सादगी से दिवाली मानने और आतिशबाजी न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग घरों में दिए जलाएं लेकिन पटाखे न फोड़े। उन्होंने कहा कि ‘दिल्ली में पटाखों के प्रोडक्शन, स्टोरेज और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5000 रुपये तक का जुर्माना और 3 साल की जेल होगी।’

दिल्ली सरकार इसके लिए एक जनजागरण अभियान भी चला रही है। यह अभियान कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क से होगी, जहां 51 हजार दीये जलाए जाएंगे।

आतिशबाजी पर दंडात्मक नियमों की जानकारी देते हुए मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में दिवाली पर आतिशबाजी पर प्रतिबंध लागू करने के लिए 408 टीमों का गठन किया गया है। दिल्ली पुलिस ने सहायक पुलिस आयुक्त के तहत 210 टीमों का गठन किया है जबकि राजस्व विभाग ने 165 और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 33 टीमें गठित की हैं।

गोपाल राय ने कहा दिल्ली में सर्दियों के मौसम में बढ़ने वाले प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 बिंदुओं का विंटर एक्शन प्लान जारी किया था। इसी के तहत कदम उठाए गए हैं।

 

 

दिल्ली में 2020 से दिवाली पर आतिशबाजी पर प्रतिबंध है. इसके अलावा हरियाणा ने पिछले साल अपने 14 जिलों में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इसे उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था. हालांकि पाबंदियों के बावजूद दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में लोगों ने देर रात तक पटाखे फोड़े थे.


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