कोचिंग सेंटर में अब 50 फीसदी क्षमता के साथ लग सकेंगी नियमित कक्षाएं


कोचिंग संस्थानों को लेकर भोपाल कलेक्टर ने नया आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अब कोचिंग में छात्र सप्ताह भर आ सकेंगे। लेकिन, बैठने की क्षमता के अनुसार क्लास में सिर्फ 50 फीसदी छात्रों को ही बैठाया जा सकता हैं।


Manish Kumar
पढ़ाई-लिखाई Updated On :
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भोपाल। कोचिंग संस्थानों को लेकर भोपाल कलेक्टर ने नया आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अब कोचिंग में छात्र सप्ताह भर आ सकेंगे। लेकिन, बैठने की क्षमता के अनुसार क्लास में सिर्फ 50 फीसदी छात्रों को ही बैठाया जा सकता हैं।

हालांकि, यह क्लासेस केवल शंका समाधान के लिए ही लगेंगी। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य नियमों का पहले की तरह ही पालन करें आना अनिवार्य है।

पहले एक छात्र को लगातार दो दिन नहीं बुलाए जाने के आदेश थे। जारी आदेश के मुताबिक, छात्र को सप्ताह में अधिकतम तीन दिन ही कोचिंग बुलाया जा सकता था।

कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कोचिंग सेंटर एसोसिएशन की मांग को मानते हुए इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने अपने पूर्व आदेश को निरस्त कर दिया है। नए आदेश से कोचिंग संचालकों में खुशी की लहर है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय तिवारी ने बताया कि 

भोपाल कलेक्टर के साथ बीते दिनों एसोसिएशन के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई थी, इसमें उन्होंने तीनों मांगों को मान लिया था। उन्होंने कहा कि सभी कोचिंग संचालक अब आसानी से अपनी कोचिंग चला सकेंगे, लेकिन सभी को कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना होगा।

कोचिंग सेंटरों को करना होगा इन कोरोना गाइडलाइन का पालन –

  • कोचिंग आने वाले हर स्टूडेंट को अपने पैरेंट्स से लिखित सहमति लाकर कोचिंग संचालक को देनी होगी।
  • क्लास में दो स्टूडेंट्स के बीच में छह फीट की दूरी या एक कुर्सी छोड़कर बैठाया जाए। बेंच होने पर एक बेंच पर एक छात्र ही बैठे।
  • संस्थान में 50 फीसदी बैठक क्षमता से ज्यादा छात्र मौजूद न हों।
  • कोचिंग संस्थान में यदि किसी छात्र या स्टाफ सदस्य की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसकी रिपोर्ट निगेटिव आने के सात दिन बाद तक क्वॉरेंटाइन रहने के बाद ही सेंटर में प्रवेश दिया जाए।
  • सेंटर में सीसीटीवी कैमरे लगाएं और वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए।
  • कोचिंग संस्थानों में छात्रावास पूर्णत: बंद रहेंगे।
  • कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैन गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजेशन व मास्क चेकिंग के लिए टीम तैनात रहे। जांच के बाद ही स्टूडेंट्स को प्रवेश दिया जाए। कोचिंग सेंटर खोलने की शर्त व कोविड-19 के नियमों का पालन कराना कोचिंग संस्थान प्रमुख की जिम्मेदारी होगी।
  • एसडीएम समय-समय पर कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण करेंगे कि कोचिंग संचालक, कलेक्टर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं। जिन संस्थानों में नियमों का उल्लंघन होता पाया जाएगा, उस पर एसडीएम तत्काल दंडात्मक कार्रवाई करेंगे।

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