भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को व्यापम का बिचौलिया कहने के मामले में दिग्विजय सिंह को मिली जमानत


भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया है मानहानि का केस, 20 मार्च को अगली सुनवाई


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राजनीति Published On :

भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को शनिवार को जमानत मिल गई। आदलत की नाराजगी के बाद इसके लिए उन्हें खुद पेश होना पड़ा है। दिग्विजय सिंह पर यह मानहानि का मुकदमा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि 2014 में दिग्विजय सिंह ने उन्हें व्यापम घोटाले में बिचौलिया कहा था। इस मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होनी है।

जिला अदालत में अपनी जमानत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कुछ राहत में दिखाई दिए। हालांकि उनके तेवर में कोई कमी नहीं दिखी। सिंह ने कहा कि चार राज्यों में मेरे ऊपर मानहानि के मामले चल रहे हैं और मैं सबका जवाब दे रहा हूं। इससे पहले वे अपने छोटे भाई और विधायक विधायक लक्ष्मण सिंह, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, राघौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह आदि नेताओं के साथ कोर्ट पहुंचे। जहां उन्हें कुछ ही देर में जमानत मिल गई।

दिग्विजय सिंह को 11 जनवरी को सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होना था, लेकिन वे नहीं आए। इसके अदालत ने नाराजगी भी जाहिर की। अदालत में पेश न होने का कारण बताते हुए सिंह ने कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई आदेश नहीं मिला था।

अदालत से बाहर निकलने पर दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, ‘आज मैंने इस केस में जमानत करा ली है। चार राज्यों में मेरे ऊपर मानहानि के मामले चल रहे हैं। सबका जवाब दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि इस मामले में मांग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की हुई थी, लेकिन वो नहीं हुई। व्यापमं के आरोपियों को शिवराज सरकार ने हटाया नहीं है। वह सरकारी मकानों में रह रहे हैं। यह पूरी साजिश शिवराज सिंह चौहान और उनके दलालों की है जिन्होंने प्रदेश को लूटा है। इस मामले में वही लोग शामिल हैं जिन लोगों ने व्यापमं की दलाली की है।

 


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