स्कूल बसों के लिए नए नियम: कंडक्टर-ड्राइवर के केबिन में नहीं बैठ सकेंगे बच्चे


सड़क सुरक्षा के मद्देनजर मध्यप्रदेश परिवहन विभाग ने स्कूलों के लिए जारी की नई गाइडलाइन


DeshGaon
घर की बात Published On :
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धार। मध्यप्रदेश में स्कूलों के लिए नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने वाली है। इससे पहले ही प्रदेश सरकार ने स्कूलों के परिवहन के संबंध में नई तैयारी कर ली है।

मध्यप्रदेश परिवहन विभाग लगातार हो रहे हादसों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर सक्रिय हो गया है। विभाग का सामान्य बसों के साथ-साथ अब स्कूल की बसों की सुरक्षा पर खास फोकस रहेगा।

इसको लेकर कार्ययोजना भी तैयार कर ली गई है। इस संबंध में परिवहन विभाग की ओर से प्रदेश के स्कूलों के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है।

यात्री बसों के साथ स्कूली बसों में भी हादसे रोकेंगे –

बढ़ते हादसों को लेकर परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में इन दिनों यात्री बसों के साथ-साथ स्कूल बसों से जुड़े सड़क हादसों के मामले सामने आ रहे हैं। इन हादसों को ध्यान में रखते हुए अब परिवहन विभाग की ओर से नई तैयारी कर ली गई है।

स्कूली बच्चों का सफर सुरक्षित बनाए रखने के लिए परिवहन विभाग की ओर से जल्द ही स्कूल बसों का जांच अभियान चलाएगा। गाइडलाइन की शर्तों के अनुसार, अब से ये स्कूली छात्र ड्राइवर और कंडक्टर के केबिन में नहीं बैठ सकेंगे।

आरटीओ की टीम रखेगी हर बस पर नजर –

स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने वाली बसों पर आरटीओ द्वारा खास फोकस रखा जाएगा। इसके लिए आरटीओ अभियान चलाकर पैनिक बटन, सीसीटीवी चेक करेगा। सत्र के दौरान ट्रैफिक पुलिस और पुलिस रेंडम चेकिंग करेगी।

विभाग की ओर से तैनात उड़नदस्ते द्वारा रैंडम चेकिंग शुरू कर दी गई है। खास बात ये है कि, ये उड़नदस्ते गाड़ी का इंजन और चेचिस तो चेक करेंगे ही, साथ ही बस के टायर में डली हवा और टायर की क्वालिटी तक चेक की जाएगी। बसों की फिटनेस परमिट व स्पीड गवर्नर की जांच करेगी। साथ ही बसों में बैठे बच्चों की संख्या व सीटों का भी आकलन होगा।

नए नियमों के तहत होंगे स्कूल बसों के संचालन –

स्कूली बसों को लेकर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। बैठकों के माध्यम से स्कूली बसों के मालिकों व स्कूल प्रबंधन से चर्चा कर रहे हैं कि नियम से ही बसों का संचालन किया जाए। – ज्ञानेंद्र वैश्य, आरटीओ, धार


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