नरसिंहपुर। जिले के अंतर्गत दुधी नदी में अवैध खनन को लेकर करेली निवासी मनीष कौरव द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए एनजीटी भोपाल बेंच ने संयुक्त जांच दल गठित करते हुए एक महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
एनजीटी में दायर की गई याचिका में याचिकाकर्ता मनीष कौरव द्वारा बताया गया है कि धनलक्ष्मी मर्चेन्टडाइस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत दुधी नदी में अवैध खनन किया जा रहा है।
नियम विरूद्ध नदी के अंदर से भारी मशीनरी से रेत का खनन हो रहा है जिससे नदी की पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंच रहा है। खनिज नीति का उल्लघंन करते हुए रेत का अवैध परिवहन हो रहा है। वायु प्रदूषण फैल रहा है।
नदी के बीच अवैध रास्तों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही नर्मदा में खदानों के बिना सीमांकन के आधुनिक मशीनों से बगैर चिन्हित वाले स्थानों से ही खनन किया जा रहा है।
इस मामले में सुनवाई करते हुए एनजीटी की भोपाल बेंच ने संयुक्त जांच दल गठित किया है जिसमें सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एवं कलेक्टर नरसिंहपुर को एक महीने के भीतर जांच कर स्वतंत्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है।
आदेश के अनुपालन के लिए स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।