– पंजीयन और सुविधाओं के बगैर शुरू किए बारात घर तो जुर्माना और कार्रवाई।
नरसिंहपुर। बगैर नागरिक सुविधाओं और प्रशासनिक औपचारिकताओं के इधर-उधर खुलने वाले और अनाप-शनाप पैसे वसूलने वाले बारात घरों पर शासन ने नकेल डाल दी है और नियम-कायदे तय कर दिए हैं।
पंजीयन और आवश्यक सुविधाओं के बिना बारात घर खोले रखना और उनका संचालन करना अब मुमकिन नहीं है। शासन ने बारात घरों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश तय किए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण यह है कि बारात घरों, विवाह स्थलों को पांच श्रेणियों में रखा गया है।
वर्गमीटर के हिसाब से उनकी श्रेणियां तय कर दी गई हैं। नगरपालिका या नगरीय निकाय उनके पंजीयनकर्ता होंगे। पंजीयन शुल्क व उपभोक्ता शुल्क उन्हें नगरीय निकायों को देना होगा। पंजीयन शुल्क एक बार लिया जाएगा, लेकिन उपभोक्ता शुल्क वार्षिक दर पर तय है।
यह हैं आवश्यक शर्तें –
– विवाह स्थल के चारों ओर सुरक्षा संबंधी आवश्यक प्रबंध होंगे।
– स्थल पर पंजीयन संख्या, जमा रसीद संख्या और अन्य सूचनाएं दर्ज करना आवश्यक होगा।
– कचरे और ठोस अपशिष्ट पदाथों के निष्पादन के लिए शर्तें तय कर दी गई हैं।
– अग्निशमन प्रणाली लगाना आवश्यक है।
– स्वयं के खर्च पर पार्किंग तय की गई है।
– ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात दस बजे से अगली सुबह आठ बजे तक नहीं किया जाएगा।
– यदि विवाह स्थल ऐसे स्थान पर हैं जहां अस्पताल, रात्रिकालीन शिक्षण संस्थाएं या गतिविधियां संचालित होती हैं तो वहां स्वास्थ्य, शिक्षण गतिविधियों में बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी।
– सुरक्षित पार्किंग स्थल क्षेत्र के न्यूनतम 25 प्रतिशत क्षेत्र में और स्वयं के व्यय पर होगी।
– महिला व पुरूष टॉयलेट अलग-अलग होंगे।
– विवाह स्थल की श्रेणी के मुताबिक सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति करनी होगी।
– नेशनल बिल्डिंग कोड के मुताबिक सीढ़ी, लिफ्ट, रैम्प आदि बनवाना होगा।
– बारात घर किसी विद्यालय, महाविद्यालय या चिकित्सा भवन की बाउंड्री से 100 मीटर की दूरी पर होंगे।
– हर तीन साल में नवीनीकरण और पंजीयन कराना होगा।
– अगर विधियां-उपविधियां का उल्लघंन किया जाएगा तो 10 हजार रुपये का अर्थदंड व अन्य कार्रवाई की जाएगी।
पंजीयन के लिए यह हैं जरूरी –
– भवन-भूमि, स्वामित्व के दस्तावेज।
– भवन अनुज्ञा एवं अनुमोदित ले-आउट नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार व्यवस्थाएं, अग्निशमन यंत्रों की युक्तियुक्त व्यवस्था, प्रशिक्षित कर्मचारी, कुल व्यक्तियों को समाहित करने वाले स्थल की क्षमता का पत्र।
– प्रवेश और निर्गम के अलग-अलग दो रास्ते।
– विवाह स्थल के पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर।
– सामुदायिक केन्द्रों के लिए मार्ग की चौड़ाई नौ मीटर।
– कचरा व ठोस नियमित संग्रहण की व्यवस्था के संबंध में जानकारी।
– वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के संबंध में जानकारी।
– हलवाई, केटरिंग, अग्निशमन व्यवस्था के संबंध में जानकारी।
– वृक्ष, पार्क, लैंड स्केटिंग आदि का विवरण।
– बिजली कनेक्शन मंजूर भार सहित जनरेटर रूम व्यवस्था का विवरण।
– आतिशबाजी के लिए निर्धारित क्षेत्र का विवरण।
– विवाह स्थल के लिए संपत्ति कर, जलकर और अन्य कर बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र।