नरसिंहपुर। जो अपने निजी कार्यों के लिए या थोड़ी बहुत सुविधा के लिए हरे-भरे वृक्षों का कत्लेआम कर देते हैं। उनके लिए यह खबर सबब हो सकती है। न्यायालय गाडरवारा अनुविभागीय अधिकारी ने पांच वृक्षों की कटाई पर काटने वाले व्यक्ति को 5 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
मामला यह है कि मानेगांव में किसान मोतीलाल वर्मा के नाम से 0.995 हेक्टेयर का रकबा है जिसमें आम के करीब 25 साल पुराने पांच वृक्ष लगे थे जिन्हें भूस्वामी के द्वारा यदुराज वर्मा से कटवा दिए गए। लगभग एक ट्रॉली लकड़ी वहां पड़ी रही।
इस मामले में हलका पटवारी मानेगांव के द्वारा नायब तहसीलदार चीचली बाबईकला में पंचनामा दस्तावेज प्रस्तुत किए जिस पर लकड़ी जब्त कर उसे ग्राम कोटवार के सुपुर्द कर दी गई।
इस मामले में वृक्ष काटने वाले को नोटिस जारी किए गए, जिसके जबाब में बताया गया कि उनके पूर्वजों द्वारा आम के पांच पेड़ लगाए गए थे जो आयु पूरी कर चुके थे। जीर्ण-शीर्ण व अनुपयोगी थे जिससे फसल उत्पादन प्रभावित था।
जबकि इसके बदले उसने अन्य प्रजाति के करीब 200 फलदान पेड़ लगाए हैं। इस मामले में न्यायालय ने पाया कि किसान ने अपनी जमीन पर लगाए पेड़ों को बिना अनुमति के काटा।
जब्त लकड़ियां उपयोग कर ली गई। बिना अनुमति के काटे गए पेड़ों की अनदेखी नहीं की जा सकती इसलिए मोती लाल वर्मा निवासी मानेगांव को उनके द्वारा काटे गए पांच वृक्षों पर पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
पेड़ काटने वाले यदुराज वर्मा को यह सख्त निर्देश दिए कि इस तरह के कृत्य की पुनरावृत्ति न करें। ग्राम कोटवार को भी हिदायत दी गई कि जब्ती में अभिरक्षित सामग्री का नियमानुसार परिरक्षण करना सुनिश्चित करें, जब तक कि उसका निराकरण न हो जाए।