गाडरवारा: भाजपा नेता की अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई, रजिस्ट्री पर भी लगी रोक


कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश द्वारा तहसील गाडरवारा अंतर्गत संदीप एवं संतोष पलोड पिता श्रीकृष्ण पलोड द्वारा अवैध रूप से विक्रय किये जा रहे भूखंडों की रजिस्ट्री पर न्यायालय कलेक्टर के आगामी आदेश पर्यंत तक रोक लगाई गई है।


ब्रजेश शर्मा ब्रजेश शर्मा
नरसिंहपुर Published On :
narsinghpur-collector-ved prakash

– श्रीकृष्ण नगर के भूखंडों की रजिस्ट्री पर लगा दी गई रोक।

नरसिंहपुर। गाडरवारा में एक भाजपा नेता एवं पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री की अवैध कॉलोनी श्रीकृष्ण नगर पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने अवैध रूप से बेचे जा रहे भूखंडों की रजिस्ट्री पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश द्वारा तहसील गाडरवारा अंतर्गत संदीप एवं संतोष पलोड पिता श्रीकृष्ण पलोड द्वारा अवैध रूप से विक्रय किये जा रहे भूखंडों की रजिस्ट्री पर न्यायालय कलेक्टर के आगामी आदेश पर्यंत तक रोक लगाई गई है।

संदीप व संतोष पलोड पिता श्रीकृष्ण पलोड निवासी राधावल्लभ वार्ड गाडरवारा द्वारा खसरा क्रमांक 244/2, 244/3, 224/3, 245/1, 247/1, 246/1, 246/2, 246/23 रकबा 0.240 हेक्टेयर तथा 244/1, 244/4 रकबा 0.241 हेक्टेयर पर बिना कॉलोनाईजर्स की अनुमति के अपनी जमीन को छोटे-छोटे भूखंड के रूप में बेचा जा रहा था, जो अवैध कॉलोनी संनिर्माण की परिधि में आता है।

बता दें कि संदीप पलोड भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा जिला विकास एवं समन्वय समिति अर्थात दिशा में बतौर सांसद प्रतिनिधि सदस्य भी रह चुके हैं और फिलहाल डमरू घाटी के सचिव हैं।

सरकारी स्कूल की जमीन पर निर्माण –

तहसीलदार गाडरवारा के प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि अनावेदकों द्वारा शासकीय आदर्श स्कूल की भूमि पर मकान निर्माण कर विक्रय किये गये हैं, जो कि सीमांकन उपरांत प्रमाणित हुआ है।

उक्त प्रकरण में जिला पंजीयक नरसिंहपुर एवं उप पंजीयक गाडरवारा को आगामी आदेश पर्यंत तक उक्त खसरे नंबरों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं।