जिले के ग्राम खैरी के एक किसान का करीब 1 करोड़ रुपये मूल्य का 3321 क्विंटल गुड़ खुर्द-बुर्द किए जाने के आरोप से घिरे कोल्ड स्टोरेज के संचालक की अग्रिम जमानत की अर्जी प्रथम अपर सत्र न्यायालय गाडरवारा द्वारा खारिज कर दी गई।
गाडरवारा थाना अंतर्गत ग्राम खैरी कामती के निवासी नितेश कौरव पिता अरविंद कौरव खेती-बाड़ी के साथ गुड़ उद्योग का संचालन करते हैं। उन्होंने चिरह खुर्द, कौड़िया, थाना गाडरवारा के आरके कोल्ड स्टोरेज में अपना करीब 3450 क्विंटल गुड़ 7 जनवरी 2018 से रखना शुरू किया था। रखे हुए गुड़ की सारी जमा पर्चियां उनके पास मौजूद हैं। इसमें से उन्होंने करीब 45-46 क्विंटल गुड़ कुछ अंतराल में अलग-अलग समय पर निकाला।
इसके बाद कोल्ड स्टोरेज में रखे गुड़ को निकालने के लिए किसान और गुड़ उद्योग के संचालक नितेश अरविंद कौरव कोल्ड स्टोरेज के संचालक चैतन्य उर्फ़ चिंटू लूनावत से लगातार बातचीत करते रहे, लेकिन कोल्ड स्टोरेज के संचालक चैतन्य उर्फ़ चिंटू तथा अभिलाषा पति अनुराग लूनावत किसी न किसी तरह से टालते रहे। यह जिक्र नितेश कौरव ने थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में किया है। इस मामले में पुलिस ने चैतन्य लूनावत पिता अशोक कुमार और अभिलाषा पति अनुराग लूनावत के खिलाफ धारा 409 व 406 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध कायम किया है।
गुड़ व्यापारी नितेश के द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार, कोल्ड स्टोरेज में 3321 क्विंटल गुड़, जिसकी कीमत 99 लाख 63 हजार 390 रुपये है, खुर्द-बुर्द कर दिया गया है।
इस मामले में नितेश द्वारा दर्ज रपट के अनुसार, कोल्ड स्टोरेज के संचालक ने धोखाधड़ी और छल कपट करके उनका लगभग एक करोड़ रुपये मूल्य का गुड़ गायब कर दिया।
पुलिस ने नितेश पिता अरविंद कौरव की शिकायत पर अमानत में खयानत किए जाने का मामला दर्ज किया है। दोनों अभियुक्तों ने अपर सत्र न्यायाधीश गाडरवारा मनीष कुमार श्रीवास्तव की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी प्रस्तुत की थी, जिसे न्यायालय ने सुनते हुए इस टिप्पणी के साथ निरस्त कर दी कि कोल्ड स्टोरेज में गुड़ नहीं रखे जाने पर कोई टिप्पणी किए बगैर अभियुक्त चैतन्य उर्फ़ चिंटू तथा अभिलाषा की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त की जाती है।