भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
इन दिशानिर्देशों के मुताबिक, अब विवाह में अधिकतम 250 मेहमान ही शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही शवयात्रा-उठावना आदि में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।
बड़े मेलों पर रोक रहेगी। स्कूलों को लेकर कोई नया प्रतिबंध नहीं है। अभी की तरह ही 50 फीसदी की क्षमता से चलते रहेंगे। एक बच्चे को सप्ताह में तीन दिन ही बुलाया जाएगा और इसके लिए अभिभावकों की अनुमति जरूरी होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से क्लास लगेंगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को मंत्रालय में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मध्यप्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं आवश्यक व्यस्थाओं के संबंध में समीक्षा बैठक की।
सीएम श्री @ChouhanShivraj ने कोविड की समीक्षा के दौरान कहा कि घबराने की नहीं, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सीएम श्री चौहान ने आवश्यक बेड, कोविड केयर सेंटर में संक्रमित रोगियों के आइसोलेशन की समुचित व्यवस्था और प्रभारी अधिकारियों को जिलों के संपर्क में रहने के निर्देश दिये। https://t.co/aVL4W6h2Ab
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) January 5, 2022
बैठक के दौरान ही सीएम चौहान ने इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के कलेक्टरों से बात की और चारों शहरों में प्रशासन को अलर्ट रहने का निर्देश दिया।
इस दौरान सीएम ने कहा कि घबराने की नहीं, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने आवश्यक बेड, कोविड केयर सेंटर में संक्रमित रोगियों के आइसोलेशन की समुचित व्यवस्था और प्रभारी अधिकारियों को जिलों के संपर्क में रहने के निर्देश दिये।
उन्होंने बड़े मेलों का आयोजन ना करने तथा नाइट कर्फ्यू को यथावत जारी रखने समेत कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।