कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गयी है। उन पर आइपीसी की धारा 153 ए और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 438 के तहत मामला दर्ज हें। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए मसूद ने अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। मसूद की याचिका पर 25 नवंबर को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करके आदेश सुरक्षित किया था।
सत्य को परेशान किया जा सकता है पराजित नहीं आप सभी का धन्यवाद शुक्रिया। pic.twitter.com/obFPhhKsvY
— Arif Masood (@arifmasoodbpl) November 27, 2020
बता दें कि आरिफ मसूद ने 29 अक्टूबर को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के खिलाफ भोपाल के इकबाल मैदान में एक बड़े प्रदर्शन की अगुवाई की थी जिसमें हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग के सभी नियम दरकिनार करते हुए लोगों ने काफी देर तक फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन किया था। जिसके बाद उन पर यह मामले दर्ज किए गए थे। किंतु वे गिरफ्तारी से बच रहे थे और उन्हें फरार बताया जा रहा था।
शुक्रवार को अदालत से जमानत मिलने के बाद आरिफ मसूद ने ट्वीट किया -“अग्रिम जमानत देने पर न्यायपालिका का धन्यवाद सीनियर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट माननीय विवेक तन्खा जी और अजय गुप्ता जी और वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद संविधान जिंदाबाद।”
अग्रिम जमानत देने पर न्यायपालिका का धन्यवाद सीनियर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट माननीय विवेक तन्खा जी और अजय गुप्ता जी और वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद संविधान जिंदाबाद pic.twitter.com/mi6YcR9C9d
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एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा -आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचा जहां गंगा जमुना तहज़ीब के साथ तिलक लगाकर साथियों ने मेरा स्वागत किया, आप सभी का आभार।
आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचा जहां गंगा जमुना तहज़ीब के साथ तिलक लगाकर साथियों ने मेरा स्वागत किया, आप सभी का आभार@RahulGandhi @ShayarImran @INCMP @INCIndia @OfficeOfKNath @digvijaya_28 pic.twitter.com/DL97RHgrrc
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