नरसिंहपुर। मंडी रोड स्टेशन गंज स्थित प्रतीक ट्रेडर्स नामक किराना प्रतिष्ठान पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कच्ची धानी सरसों का तेल सैंपल में लिया और जब राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला से रपट आई तो पता चला कि सरसों का तेल अमानक स्तर का है। न्याय निर्णय अधिकारी एवं अपर जिला दंडाधिकारी की कोर्ट ने विक्रेता पर 5000 रुपए का अर्थदंड लगाया है।
राकेश नेमा पिता कन्हैयालाल के प्रतिष्ठान प्रतीक ट्रेडर्स से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष जैन ने निरीक्षण के दौरान सरसों तेल का सैंपल लिया था। सैंपल की जांच रिपोर्ट जब राज्य खाद्य प्रयोगशाला से आई तो वह अमानक स्तर का पाया गया।
विक्रेता के खिलाफ कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (11) तथा सहपठित धारा 51 के तहत 5000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। न्याय निर्णय अधिकारी व अपर जिला दंडाधिकारी की अदालत ने व्यवस्था दी है कि यह जुर्माना राशि भू राजस्व बकाया की तरह वसूल की जाए।