जबलपुर। शहर में लगातार बढ़ रहे कोराना संक्रमण व मरीजों के मामले सामने आने व इनके लिए अति उपयोगी ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर को कार में छिपाकर दरवाजे में वैल्डिंग कर रहे दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर 288 भादवि एवं 3, 7 ईसी एक्ट के तहत कार्यवाही लिए पंजीकृत किया गया है।
थाना प्रभारी माढोताल रीना पांडे शर्मा ने बताया कि मंगलवार को विश्वसनीय मुखबिर से खबर मिली कि पाटन बाईपास मधुर वेयर हाउस के बाजू में कार संख्या एमपी20सीजे7899 पर अवैध रूप से बालमुकुंद एवं गुलाम जिलानी नामक शख्स ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर को अवैध रूप से रखकर वहां निर्माणाधीन मकान के दरवाजे पर वैल्डिंग का काम कर रहे हैं।
मुखबिर के बताये स्थान पर पुलिसबल द्वारा दबिश दी गयी। पाटन बाईपास में हुंडई कंपनी की सैंट्रो कार संख्या एमपी20सीजे7899 पर अवैध रूप से दो व्यक्ति कार के अंदर छिपाकर ऑक्सीजन गैस सिलेंडर रखकर दरवाजे पर वैल्डिंग कर रहे थे।
जब उनसे नाम-पता पूछा गया तो दोनों ने अपने नाम बालमुकुंद रजक (37 वर्ष) निवासी गढा फाटक एवं गुलाम जिलानी (53 वर्ष) निवासी बड़ी ओमती बताये।
उनसे जब ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर के संबंध में पूछताछ की गई तो उन्होंने किसी तरह के दस्तावेज होने से इंकार किया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन ओटू गैस अनमोल हुंडई के मालिक गगनदीप छावड़ा उपलब्ध कराता है।
वो यह गैस सिलेंडर कहां से उपलब्ध कराता है इसकी जानकारी होने से उन्होंने अनभिज्ञता जताई। ऑक्सीजन टंकी में उपर सफेद तथा नीचे काला रंग है जो हास्पिटल मे प्रयुक्त की जाने वाली ऑक्सीजन सिलेंडर की पहचान है।
मौके से स्पोटर्स कार एमपी20सीजे7899 एवं ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त करते हुये जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन कर बिना अनुमति के ऑक्सीजन जैसी अति आवश्यक गैस के सिलेंडर को कार में छिपाकर रख कर दरवाजे में वैल्डिंग करना पाया जाने पर बालमुकुंद एवं गुलाम जिलानी के विरूद्ध 288 भादवि एवं 3, 7 ईसी एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी है।