घरेलू गैस सिलेंडर से अवैध रूप से ऑटो में गैस भरने वाले दो आरोपी समेत तीन गिरफ्तार


गैस सिलेंडर की सप्लाई करने वाला गैस कंपनी का ऑटो चालक भी हुआ गिरफ्तार। 49 घरेलू गैस सिलेंडर, दो इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 2 कंप्रेसर मशीन, 13 हजार 70 रुपये नगद एवं ऑटो को पुलिस ने किया जब्त।


ब्रजेश शर्मा
जबलपुर Published On :
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जबलपुर। शहर के रोमा चटर्जी अस्पताल के पास शुक्रवार की शाम क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर से ऑटो में गैस भरने वाले दो आरोपियों रंजीत सिंह ठाकुर व उसके दुकान के कर्मचारी अखिलेश पटेल को गिरफ्तार किया है।

इसके साथ ही पुलिस ने दीप गैस एजेंसी संजीवनीनगर की घरेलू गैस सिलेण्डर वितरण करने वाली गाड़ी के चालक ब्रिजेश असाटी को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने मौके से 49 घरेलू गैस सिलेंडर, 2 इलेक्ट्रॉनिक मोटर (कम्प्रेशर मशीन), 2 इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटा, 13 हजार 70 रुपये नकद, मौके पर अशोक लीलेंड कम्पनी की लोडिंग ऑटो जब्त किए हैं।

लार्डगंज थाना प्रभारी प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार की शाम क्राइम ब्रांच को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि रोमा चटर्जी अस्पताल के पास एक शख्स अपनी दुकान में काम करने वाले कर्मचारी के साथ घरेलू गैस सिलेंडर से ऑटो में गैस रिफलिंग कर रहा है तथा दीप गैस एजेंसी संजीवनीनगर की घरेलू गैस सिलेंडर वितरण करने वाली गाड़ी भी मय चालक वहां मौजूद है।

सूचना के बाद टीम बनाकर मौके पर दबिश दी गई तो वहां दुकान संचालक रंजीत सिंह ठाकुर, दुकान कर्मचारी अखिलेश पटेल के साथ घरेलू गैस टंकियों से ऑटो में गैस रिफलिंग करता पाया गया। मौके से ऑटो में गैस रिफलिंग के लिए रखे गए 6 घरेलू गैस सिलेंडर, 2 इलेक्ट्रॉनिक मोटर (कम्प्रेशर मशीन) जिसमें पाइप तथा नोजल लगा हुआ है, एवं 2 इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटा तथा घरेलू गैस रिफलिंग के 4 हजार 650 रुपये रखे मिले।

इसके साथ ही मौके पर अशोक लीलेंड कंपनी की लोडिंग ऑटो क्रमांक एमपी20जीबी1404 व एचपी कंपनी के कुल 43 घरेलू गैस सिलेंडर लोड मिले तथा बिक्री के नगद कुल 8 हजार 420 रुपये रखे मिले।

दीप गैस एजेंसी के लोडिंग ऑटो के ड्राइवर ब्रिजेश असाटी द्वारा पूछताछ पर उसने 20 रुपये ज्यादा मूल्य पर गैस रिफलिंग करने वाले रंजीत सिंह ठाकुर को घरेलू गैस सिलेंडर बेचना बताया।

आरोपी रंजीत सिंह ठाकुर (31 वर्ष) निवासी शाहीनाका गढ़ा, अखिलेश पटैल (43 वर्ष) निवासी हुण्डई शौरूम के पास पाटन रोड करमेता माढ़ोताल, ब्रिजेश असाटी (42 वर्ष) निवासी नवनिवेश कालोनी गढ़ा के विरूद्ध धारा 285, 34 भादवि एवं 3, 7 ईसी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।

इस पूरी कार्रवाई में चौकी प्रभारी यादव कॉलोनी उप निरीक्षक अभिलाष मिश्रा, क्राइम ब्रांच के सहायक उप निरीक्षक रमाकांत मिश्रा, प्रधान आरक्षक राजेन्द्र बिलोहा, मुकेश पाटकर, आरक्षक अजय लोधी, लखन निशाद, विरेन्द्र की भूमिका सराहनीय रही।


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