MPPSC परीक्षा में गलत सवालः हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी आयोग ने अब तक नहीं लिया फैसला


आयोग ने परीक्षा में दो सवाल गलत पूछे थे


DeshGaon
इन्दौर Published On :

मप्र राज्य सेवा की साल 2023 में हुई प्रारंभिक परीक्षा में आयोग ने प्रश्नपत्र में शामिल सवालों में दो सवाल गलत पूछे थे, जबलपुर उच्च न्यायालय ने इन सवालों को गलत बताया है और आदेश दिया है कि इन प्रश्नों को हल करने वाले सभी अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक दिए जाएं। हालांकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने रिजल्ट में कोई बदलाव करने को लेकरअभी कोई जानकारी नहीं दी है। आयोग की दिक्कत है कि रिजल्ट में बदलाव होने पर मेरिट लिस्ट भी बदलनी पड़ सकती है।

 जिस परीक्षा को लेकर यह फैसला लिया गया है वह  17 दिसंबर 2023 को आयोजित हुई थी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 2.30 लाख अभ्यर्थियों  ने भाग लिया था और  कुल पद केवल 229 थे। परीक्षा का परिणाम 18 जनवरी 2024 को रिजल्ट जारी कर दिया था। ओबीसी आरक्षण के चलते आयोग ने दो भाग में रिजल्ट जारी किया था, इस तरह 6,662 अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए हुआ।

रिजल्ट आने के बाद अभ्यर्थियों ने कुछ प्रश्नों पर सवाल खड़े किए हैं। मामले में जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई थी। तीन दिन पहले न्यायालय ने परीक्षा के एक प्रश्न (प्रेस की स्वतंत्रता) को गलत मानते हुए उसे डिलीट करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही एक अन्य प्रश्न (कबड्डी संघ का मुख्यालय) का पीएससी द्वारा दिए गए उत्तर ‘दिल्ली’ को गलत माना। न्यायालय ने इसके उत्तर ‘जयपुर’ को सही करार दिया। न्यायालय ने दोनों प्रश्नों को डिलीट यानी रद्द करने का आदेश दिया।

 


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