इंदौर। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन लगातार उपाय कर रहा है। इसी कवायद में इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने तीन महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत शनिवार से ही इंदौर में कई तरह के नियम लागू किए जा रहे हैं।
कलेक्टर द्वारा जारी पहले आदेश में इंदौर नगर नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत रात दस बजे से लेकर सुबह छह बजे तक दुकान एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रखने के लिए कहा गया है। इस दौरान नागरिकों से भी अपील की गई है कि वह आवश्यक काम होने पर ही घर से बाहर निकले। यहां उद्योगों के लिए छूट दी गई है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनीष सिंह ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है। कोरोना के संदर्भ में जारी आदेश के मुख्य रूप से तीन बिंदु हैं। @JansamparkMP #IndoreFightsCorona #COVID19 pic.twitter.com/ZnYdMFQSJ2
— Collector Indore (@IndoreCollector) November 21, 2020
कलेक्टर ने फेस मास्क का उपयोग नहीं करने पर जुर्माना और वैधानिक कार्यवाही की भी बात कही है। जिसके बाद इस नियम का पालन करवाने के लिए पुलिस और प्रशासन की कवायद भी शुरु हो गई है। मास्क न पहनने वाले नागरिकों को रोककर उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है।
इसके अलावा कलेक्टर ने शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक कक्षा पहली से आठवीं तक जिले के सभी स्कूलों को 31 दिसंबर 2020 तक बंद रखने का फैसला लिया गया है।वही नौवीं से बारहवीं तक के स्कूली छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर नियम तय होंगे।