इंदौर में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को धोखा देने वाले अक्षय कांति बम को पाला बदलने का कोई फायदा फौरी तौर पर देखने के लिए नहीं मिला है। बम को गिरफ्तार किया जाना था लेकिन कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत को लेकर कोई राहत नहीं दी है। बम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और शुक्रवार को इस पर सुनवाई हुई लेकिन कोर्ट ने इस पर 24 मई को दोबारा सुनवाई करने की बात कही है और ऐसे में बम को गिरफ्तारी से बचना होगा। इससे पहले इंदौर के सेशन कोर्ट ने बम की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी थी।
पिछले दिनों जमानत निरस्त होने के बाद इंदौर पुलिस को अक्षय बम को गिरफ्तार करना था लेकिन बम ने क्योंकि कांग्रेस को बीच मझधार में छोड़ा था इसलिए उन्हें कांग्रेसियों से खतरा सता रहा था ऐसे में उन्होंने इंदौर पुलिस से सुरक्षा मांगी और इसके बाद लगातार उनके साथ इंदौर पुलिस के दो बंदूकधारी जवान रह रहे थे। ये ठीक उस समय भी जारी था जब धारा 307 के तहत बम को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी हो चुका था।
मामला समझियेः बम पर जो मामला दर्ज है वह साल 2007 के एक जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। इस मामले में फरियादी युनूस पटेल हैं जिन्होंने मामले में धारा बढ़ाए जाने के अक्षय बम के द्वारा जमानत याचिका के खिलाफ आपत्ति उठाई थी और इसके बाद 10 मई को ही अक्षय का वारंट जारी किया गया। इस मामले में अब हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई यानी करीब 24 मई तक इस फरियादी से इस मामले में भी लिखित में अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए कहा है।