– 27 देशी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस के साथ चार गिरफ्तार, हथियार निर्माण सामग्री भी बरामद।
खरगोन। जिले में अवैध हथियारों का निर्माण एवं तस्करी पुलिस सख्ती के बावजूद बदस्तूर जारी है। हालांकि पुलिस की सतर्कता के कारण रविवार को एक बार फिर अवैध हथियारों की बड़ी खेप सप्लाई होने से पहले पुलिस के हत्थे चढ़ी।
बलकवाडा पुलिस ने बाइकों पर सवार होकर हथियार सप्लाई करने निकले चार आरोपियों से करीब 27 देशी पिस्टल, दो जिंदा कारतूस सहित हथियार बनाने की सामग्री बरामद करने का दावा किया है।
पकड़े गए आरोपियों में एक शातिर बदमाश है जो आदतन अपराधी होकर हथियार बनाने के साथ ही देशभर के राज्यों में पहुंचाने का काम भी करता है, उस पर आर्म्स एक्ट के कई मामले भी दर्ज हैं।
पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारो से जानकारी साझा करते हुए एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि रविवार को बलकवाडा पुलिस ने सूचना के आधार पर बाइक क्रमांक एमपी46एमके0131 एवं एमपी10एनडी1280 पर सवार होकर आ रहे युवकों को रोका।
बाइकों पर चार लोग सवार थे, जिनमें गुरुप्रीत सिंह पिता भींगर सिंह, किरपाल सिंह पिता गुरुप्रीत सिंह व रितु उर्फ रितेंद्र सिंह पिता गुरुप्रीत सिंह तीनों निवासी नवलपुरा धुलकोट तथा जगदीश उर्फ जग्गु पिता गंगाराम निवासी रहकलिया थाना चेनपुर शामिल हैं।
गुरुप्रीत सिंह के हाथ में झोले को चेक किया जिसमें 5 देशी पिस्टल रखे मिले एवं शरीर की तलाशी लेने पर कमर मे दोनों तरफ 1-1 पिस्टल छिपा हुआ मिला एवं जेब चेक करते उसमे 2 जिंदा कारतूस मिले।
किरपाल सिंह की तलाशी लेते उसकी कमर में दोनों तरफ 1-1 पिस्टल मिली। रितु उर्फ रितेंद्र सिंह की कमर में दोनों तरफ 1-1 पिस्टल खोंसी हुई मिली एवं जगदीश उर्फ जग्गु के हाथ मे लिया झोला चेक करने पर चार पिस्टल रखी मिली एवं शरीर की तलाशी लेने पर कमर में दोनों तरफ 1-1 पिस्टल मिली।
पिस्टल बनाने में माहिर है गुरुप्रीत –
आरोपी गुरुप्रीत सिंह से गहन पूछताछ करने पर उसके द्वारा सिरवेल के पास गांव बाहर नाले मे खोखरी अंबा में पिस्टलों का स्वयं के द्वारा बनाना बताया। कट्टे व पिस्टल बनाने के उपयोग में आने वाली सामग्री एवं उपकरण नाले के पास छुपाकर रखना बताया।
उसकी निशानदेही पर खोखरी अंबा से 10 कट्टे बारह बोर एवं पिस्टल बनाने के उपयोग में आने वाली सामग्री को विधिवत जब्त किया गया है। गुरुप्रीत सिंह के द्वारा गोपाल सिंह सिंकलीगर निवासी सतीपुरा के माध्यम से पूर्व में पंजाब एवं अन्य राज्यों में भी हथियार सप्लाई करना बताया।
आरोपी गुरुप्रीत सिंह के विरूद्ध थाना वरला जिला बड़वानी में धारा 307 भादवि एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट एवं थाना भगवानपुरा पर धारा 327, 294, 506, 34, 188, 269, 270 भादवि एवं 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम के अपराध पंजीबद्ध है।