इंदौरः हवाई यात्रा कर महाराष्ट्र से आने वालों पर अब सख्ती, जारी हुए ये दिशा निर्देश


ये निर्देश जिला कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जारी किए गए हैं और जारी निर्देशों का उल्लघंन करने पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा।


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इंदौर। कोरोना की गंभीर स्थिति को देखते हुए कोरोना नियंत्रण के लिए महाराष्ट्र से इंदौर में हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के लिए प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं।

ये निर्देश जिला कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जारी किए गए हैं और जारी निर्देशों का उल्लघंन करने पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा।

आदेश के अनुसार, महाराष्ट्र से हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को अपने साथ कोविड आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट रखना अनिवार्य होगा। यह रिपोर्ट यात्रा से 48 घंटे पूर्व की अवधि के भीतर की होना जरूरी है।

यात्रियों को एयरपोर्ट पर जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त कोविड कंट्रोल दल को यह रिपोर्ट दिखाना होगी। रिपोर्ट दिखाने पर ही वहां से बाहर प्रस्थान किया जा सकेगा।

जो यात्री उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति नहीं करते हैं, उन्हें इंदौर एयरपोर्ट पर ही अपना आरटीपीसीआर टेस्ट आवश्यक रूप से कराना होगा। उक्त आरटीपीसीआर टेस्ट के निर्धारित शुल्क का वहन यात्रियों द्वारा स्वयं किया जाएगा।

टेस्ट की रिपोर्ट आने तक स्वयं को आवश्यक रूप से क्वॉरेंटाइन रखना होगा। टेस्ट के उपरांत यात्रियों को वहां स्थित कोविड दल से संपर्क कर इंदौर-311 ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसके माध्यम से उनके होम क्वॉरेंटाइन होने की निगरानी कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर द्वारा की जाएगी।

एयरपोर्ट डायरेक्टर द्वारा अराइवल लॉउंज के पास जगह चिन्हांकित कर तीन कोविड टेस्ट सेंटर के लिए जगह एवं संसाधन उपलब्ध किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

निर्धारित लैब में से सुविधानुसार किन्ही भी तीन लैब्स का निर्धारण एयरपोर्ट डायरेक्टर द्वारा किया जाएगा। संबंधित कोविड टेस्ट सेंटर द्वारा उनके द्वारा प्रतिदिन किए गए टेस्ट से संबंधित संपूर्ण जानकारी जिला प्रशासन की टीम को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।

उक्त टेस्ट की रिपोर्ट को तत्काल शासन की टीम को उपलब्ध कराना होगा। यह कार्य बिना किसी विलंब के करना होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन होने की दशा में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 एवं एपेडमिक डिसिज एक्ट-1897 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय दंड विधान की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा।


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